साहेबगंज के भाजपा विधायक डॉ. राजू कुमार सिंह के आवास से जब्त राइफल मामले में दायर अग्रिम जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद इसका आदेश दिया।
दो जून को विधायक की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई थी। एक वरीय अधिवक्ता ने बताया कि अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वे अब अग्रिम जमानत याचिका क्रिमिनल मिसलेनियस के रूप में हाईकोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। हाईकोर्ट ही उन्हें राहत मिल सकती है।
इस मामले में 27 मई को पारू थाने में थानेदार पुरुषोत्तम यादव ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें विधायक को आरोपित किया था। एफआईआर में बताया था कि राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव को अगवा कर मारपीट के मामले में वे दलबल के साथ विधायक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने बड़ा दाउद स्थित कोल्ड स्टोर स्थित आवास पर गए थे। इस दौरान विधायक घर से फरार मिले।
राजद नेता की ओर से कराए गए केस में आर्म्स का जिक्र था। आर्म्स की तलाशी के लिए विधायक के दो मंजिला आवास के प्रथम तल्ला पर पर स्थित सीढ़ी के सामने बेडरूम में वह पहुंचे। वहां बेड के नीचे छिपा कर रखी गई राइफल मिली। इसको अनलोड करने पर मैग्जीन में चार कारतूस मिला। पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। इसके बाद आर्म्स एक्ट में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
Input : live hindustan