बिहार देश का पहला और अकेला प्रदेश है, जहां कोरोना से हुई मौत पर राज्य सरकार पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा दे रही है. अब तक राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले 3737 लोगों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार-चार लाख रुपये दिये हैं.सरकारी प्रावधान के मुताबिक बिहार के मूल निवासी वैसे लोग, जिनकी मौत राज्य में ही हुई हो, वैसे लोगों के परिजनों को चार लाख की सहायता राशि दी जायेगी.
राज्य में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से अब तक 9537 लोगों की मौत हुई है. बाकी 5800 मृतकों के परिजनों का आवेदन प्रक्रिया में है. सरकार 31 मार्च, 2022 तक कोरोना से होने वाली मौत के मामले में राज्य सरकार मुआवजा देगी
पूर्व में इस व्यवस्था को लेकर जारी किये गये निर्देश में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिहार सरकार ने शुरू से कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए यह व्यवस्था की है. राशि का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से होता है. लेकिन, कोरोना को केंद्र ने अधिसूचित आपदा में शामिल कर लिया है. इसके बाद इस व्यवस्था के तहत मिल रहे अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग से ही होगा, जो 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगा.
Input: prabhat khabar
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