मुजफ्फरपुर, अहियापुर से नाबालिग पोती को मिठनपुरा में डेरा पर ले जाकर अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी दादा ओमप्रकाश उर्फ रामप्रकाश को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर एक साल का कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। ओमप्रकाश स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त कर्मी हैं। वह परिवार से अलग मिठनपुरा में किराये के मकान में रहता था। मामले के सत्र-विचारण के बाद विशेष पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक कुमार ने उसे यह सजा सुनाई। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) अजय कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किया।

यह है मामला

घटना तीन जुलाई 2020 की है। अहियापुर थाना क्षेत्र की पीडि़ता ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसका दादा मिठाई खिलाने का लालच देकर उसे अपने साथ मिठनपुरा डेरा पर ले गया। वहां ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। दादा ने उसे माता-पिता को यह बात नहीं बताने की हिदायत भी दी।

पाक्सो एक्ट की दो धाराओं में सुनाई गई सजा : विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) अजय कुमार ने बताया कि दोषी ओमप्रकाश को पाक्सो एक्ट की धारा-आठ के तहत पांच साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना व पाक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत पांच साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा कोर्ट ने सुनाई है। कारावास की दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। पीडि़ता को बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत लाभ देने के लिए कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनुशंसा भेजी है।

इनपुट : जागरण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *