मुजफ्फरपुर उत्पाद कोर्ट के स्पेशल जज संजय सिंह ने आज दो साल पुराने मामले मे सुनवाई करते हुए अभियुक्त रोहित कुमार को 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

ग़ौरतलब है की दो साल पहले 22 अगस्त 2020 को नगर थाना क्षेत्र के सोडा गोदाम चौक स्तिथ रोहित कुमार के आवास से उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 76 बोतल व्हिस्की बरामद किया था। इस मामले में उत्पाद की टीम ने रोहित कुमार को आरोपी बनाया था। जिसे बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

इस मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी रोहित को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जिसमे आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सजा सुना दी। मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक ने बताया रोहित कुमार को अवैध शराब बेचने के मामले मे पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जिस पर स्पेशल जज संजय कुमार ने फैसला सुनाते हुए आज उसे पांच साल की सजा सुनाई है

साथ ही उसपर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. साथ ही लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया की इस माह अभी तक पुलिस ने 91 लोगो को प्रथम बार शराब पीते पकड़ा था. जिसपर उत्पाद कोर्ट ने तीन-तीन हज़ार रूपये आर्थिक दंड उत्पाद कोर्ट ने वसूला है.

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One thought on “शराब बेचने के दोषी रोहित कुमार को उत्पाद कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा व एक लाख का आर्थिक दंड”
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