ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आवेदक को ट्रायल नहीं देना होगा। नई व्यवस्था के तहत उसे मोटर ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण पास करना होगा। इसके रिजल्ट के आधार पर ही ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। इसे लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। एक जुलाई से नई व्यवस्था लागू होगी। हालांकि, जिन जिलों में ट्रेंनिंग स्कूल नहीं है, वहां इसे लागू करने में विलंब होगा। ट्रेनिंग स्कूल के खुलने के बाद ही नई व्यवस्था लागू हो सकेगी।

एमवीआई रंजीत कुमार ने बताया कि जिले में चार मोटर प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना होनी है। इसके लिए प्रशासनिक कवायद की जा रही है। बेला में परिवहन विभाग का अपना प्रशिक्षण स्कूल होगा। इसके अलावा कांटी, मोतीपुर और बोचहां में निजी हाथों में ट्रेनिंग स्कूल दिए जाएंगे, जहां से आवेदक प्रशिक्षण लेंगे। वहां परीक्षा ली जाएगी। उसमें पास होने पर उन्हें डीएल निर्गत किया जाएगा। इसे लेकर अन्यत्र ट्रायल नहीं होगा। हालांकि, यह प्रक्रिया स्कूल के स्थापित होने के बाद ही मुजफ्फरपुर में लागू हो सकेगी।

Input : Live hindustan

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