बिहार के साहेबगंज के भाजपा विधायक डॉ राजू कुमार सिंह की परेशानी काम होने का नाम नहीं रही है. राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव को अगवा कर मारपीट करने के मामले में विधायक डॉ राजू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है.

शनिवार को विशेष कोर्ट सह एमपी/एमएलए कोर्ट ने यह निर्णय दिया. बता दें कि शुक्रवार को ही विधायक के आवास पर इश्तेहार चिपकाया गया था. मारपीट के बाद विधायक सहित अन्य आरोपितों पर एफआइआर की गयी थी. इसके बाद से सभी फरार चल रहे हैं. विधायक की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गयी थी.

अग्रिम जमानत पर पहले हो चुकी थी सुनवाई

अग्रिम जमानत के मामले में कोर्ट में सुनवाई पहले ही पूरी हो गयी थी. हालांकि, मामले में फैसला आज आया है. बता दें कि कोर्ट में विधायक के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने मामले की पैरवी करते हुए विधायक के पक्ष में बातों को रखा. हालांकि, कोर्ट ने उन दलिलों को खारिज करते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

यह है मामला

25 मई को राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव ने पारू थाने में एफआइआर दर्ज करायी थी. इसमें विधायक डॉ. राजू कुमार सिंह के साथ शुभम सिंह, संतोष सिंह, टिंकू सिंह, रमेश सिंह और मृत्युंजय कुमार उर्फ सुमन ठाकुर को नामजद किया था. इन पर अपहरण कर मारपीट करने आदि का आरोप लगाया था. पारू पुलिस इस केस में कोर्ट से वारंट और फिर इश्तेहार निर्गत करा चुकी है.

इससे पहले पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले महीने उनके घर पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर और एक क्रेटा गाड़ी को जब्त कर लिया था. इसके साथ ही, विधायक के ठिकाने के पास ही एक मस्जिद में भगवा झंडा फहराने के आरोपी को धर दबोचा था. सूत्रों ने अनुसार, पुलिस ने करीब आधा दर्ज लोगों को मामले में पूछताछ के लिए उठाया था. इसके बाद कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया. मामले में पुलिस का शिकंजा विधायक पर लगातार कसता जा रहा है.

इनपुट : प्रभात खबर

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