राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि अब परिवार की संपत्ति का बंटवारा बहुमत के आधार पर हो सकता है। इसके लिए परिवार में सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। कानूनी बंटवारे में तो यह व्यवस्था पहले से है। लेकिन सरकार अब पंचायत आधारित बंटवारा की व्यवस्था करने जा रही है। शर्त होगी कि पंचों में पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंच और पंच आदि का होना जरूरी होगा। बंटवारा की व्यवस्था में न्यायमित्र को भी रखा जाएगा, ताकि किसी को कानूनी अधिकार से वंचित नहीं हो सके।

मंत्री बुधवार को विप में राजद के रामचंद्र पूर्वे के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि अगर तीन भाइयों में कोई एक बंटवारा नहीं चाहता है, तो बहुमत के आधार पर बंटवारा हो जाएगा। लेकिन उन्हें नोटिस दी जाएगी। नोटिस मिलने के बाद भी नहीं आने की स्थिति में सभी प्लाट में उनका हिस्सा निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस प्रारूप को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तकनीकी अड़चनों को दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि दाखिल-खारिज का आवेदन किस स्थिति में अस्वीकृत करना है, इसकी सूची अंचल कार्यालयों को दी गई है। इससे अलग हटकर कोई आवेदन निरस्त नहीं कर सकता है। मंत्री ने कहा कि दाखिल खारिज के 72 लाख 28 हजार 241 आवेदनों में 62 लाख 48 हजार 335 का निबटारा कर दिया गया है। शेष के निबटारे की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार परिमार्जन पोर्टल पर 16 लाख 75 हजार 498 आवेदन मिले हैं। 14 लाख 68 हजार 766 का निबटारा कर दिया गया।

विदेश में बैठा भाई भी देख सकता है बंटवारे की विडियोग्राफी, सब कुछ ऑनरिकॉर्ड होगा

कोई भाई बाहर या विदेश में भी रहते हैं तो बंटवारा में हिस्सा लेने में परेशानी नहीं होगी। संयुक्त जमीन और संपत्ति की विडियोग्राफी रहेगी। स्थानीय जन प्रतिनिधि, सरपंच, पंच, न्याय मित्र, सर्किल इंस्पेक्टर (सीआई) और कर्मचारी की उपस्थिति में बंटवारा का पूरा विडियोग्राफी होगी। सभी ऑनरिकार्ड रहेगा। विदेश में बैठा भाई भी बंटवारा देख सकेगा। बंटवारा में कोई सहमति नहीं होने की स्थिति में हर खेसरा की जमीन में सभी भाई का बराबर हिस्सा होगा। गांवों में पहले पंचायत के माध्यम से जमीन बंटवारा होता था। इसमें पंचनामा होता था। राजस्व व भूमि सुधार मंत्री का कहना है विभाग जो नई व्यवस्था करने जा रही है, इससे बंटवारा आसानी से जल्दी हो जाएगा। बाहर रहने वाले परिवार के किसी सदस्य को भी जमीन बंटवारा का लाभ तुरंत मिल जाएगा। परिवार में चार भाई हैं और तीन भाइयों की बंटवारा की इच्छा नहीं रहने पर भी चौथा भाई चाहे तो बंटवारा ले सकता है।

Source : Dainik Bhaskar

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