अगर आप भी कैब और ऑटो में सफर करते हैं तो आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है. कई बार ऐसा होता है कि कैब और ऑटो वाले आपको आपके गंतव्य तक छोड़ने के लिए मना कर देते हैं. या बीच सफर ही आपको छोड़ने की बात करते हैं. लेकिन अब अगर ये ऐसा करेंगे तो आपकी एक शिकायत पर इनपर भारी जुर्माना हो सकता है. तमिलनाडु सरकार ने स्पॉट फाइन में बदलाव किए हैं. सरकार ने ये बदलाव केंद्र सरकार के सुझावों के बाद की है. अगर वाहन चालक एम्बुलेंस या दमकल जैसे इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए रास्ता छोड़ने से इनकार करते हैं, तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

नए नियमों के मुताबिक यदि कैब, ऑटो या अन्य यात्रियों को ले जाने से इनकार करते हैं तो इन पर 50 रुपये से 500 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जाएगा. अगर मोटर चालक एम्बुलेंस या दमकल जैसे आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता छोड़ने से इनकार करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. इन आदेशों की अगर आपने अवहेलना की तो वाहन चालकों से 2,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा.

ड्राइव करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं

यदि कोई लापरवाही से वाहन चलाते हुए और हाथ में मोबाइल, टैब, म्यूजिक प्लेयर का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उन्हें पहली बार 1,000 रुपये और अपराध दोहराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. साथ ही मनाही वाले इलाकों में अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने या हॉर्न बजाने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बार-बार अपराध करने पर जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपये किया जाएगा. बिना बीमा वाहन चलाने पर अधिकतम 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, लेकिन अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो 4,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.

बदल गए स्पॉट फाइन के नियम

सरकार ने बिना परमिट के परिवहन वाहन के रूप में वाहन चलाने या वाहन चलाने की अनुमति देने, बिना सीट बेल्ट पहने ड्राइव करने, बिना रजिस्ट्रेशन के मोटर वाहनों का उपयोग करने, बैठने की अनुमति से अधिक यात्रियों को ले जाने, सार्वजनिक स्थान पर ड्राइविंग करने के लिए जुर्माना राशि को भी लिस्टेड किया गया है. सुरक्षा मानकों का उल्लंघन, रेसिंग के लिए वाहनों का उपयोग करना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना सहित अगर आपके कोई भी ट्रैफिक रूल्स तोड़ा तो इसके लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा.

Source : Tv9 bharatvarsh

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