• एडवोकेट्स एसोसिएशन ने गायघाट थाना की पुलिस के विरुद्ध पारित किया निंदा प्रस्ताव

• मामले को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा मानवाधिकार आयोग में कर रहे हैं मामले की पैरवी

मुजफ्फरपुर – जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के पचगछिया पिरौछा निवासी अधिवक्ता हरे कृष्ण कुमार उर्फ माधव को हथकड़ी लगाये जाने का मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुँच गया है। विदित हो कि अधिवक्ता को गायघाट थाने की पुलिस द्वारा थाना हाजत में काफी बेरहमी से मारा – पीटा गया तथा हथकड़ी लगाकर उन्हें कोर्ट लाया गया। घटना के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश की स्थिति है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एडवोकेट्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर में आज विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें गायघाट थाने की पुलिस के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस के. झा ने सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के कई आदेशों तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 21 का हवाला देते हुए कहा कि एक अधिवक्ता को हथकड़ी लगाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, वो भी तब,जब भारतीय संविधान व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगायी जा चुकी हो, यह पूर्णतः मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन हैं तथा संविधान की अवमानना है।

मौके पर एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रामशरण सिंह, महासचिव वी. के. लाल, वरीय अधिवक्ता विजय कुमार शाही, नवल प्रसाद सिंह, रामबाबू सिंह, मुकेश ठाकुर, प्रमोद ठाकुर, ब्रजेश कुमार, रामसरोज सिंह, अशोक कुमार, भोलेनाथ वर्मा, राहुल कुमार, राजीव रंजन, संजय कुमार, नवीशांत, ललित कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण मौजूद थे। सब ने मिलकर अधिवक्ता को हथकड़ी लगाए जाने की कड़ी भर्तस्ना की है।

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