सरकारी कार्य में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं – डीएम

सरकारी कार्य में पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदारी के विरुद्ध कार्य करनेवाले अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई।

मामला मुशहरी प्रखंड के तरौरा गोपालपुर एवं नरौली पंचायत के किसान सलाहकार के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत शराब जब्ती, गिरफ्तारी एवं प्राथमिकी दर्ज का है।

मामला पारू प्रखंड के मोहजामा पंचायत के किसान सलाहकार द्वारा किसानों से अवैध राशि की वसूली का है।

मुजफ्फरपुर, जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने ‌सरकारी प्रावधान एवं नियम के विरुद्ध आचरण करने तथा अवैध धंधे में पकड़े जाने के आधार पर तीन किसान सलाहकार को बर्खास्त कर दिया है। तीन किसान सलाहकार में से दो ‌ मुशहरी प्रखंड के पंचायत नरौली तथा तरौरा गोपालपुर के किसान सलाहकार थे जो शराब बिक्री के अवैध धंधे में संलिप्त थे।

विदित हो कि किसान भवन मुसहरी में बृहत मात्रा में शराब होने की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा 4 मार्च, 2024 को छापेमारी की गई. जहां ‌पोर्टिको में खड़े वाहन से बृहद मात्रा में शराब की जब्ती की गई।  मौके पर उपस्थित किसान सलाहकार एवं वाहन चालक सहित 10 लोगों से पूछताछ की गई तथा पूछताछ में संलिप्तता पायी गई। तदुपरांत मौके पर उपस्थित दोनों किसान सलाहकार सहित कुल 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर मुशहरी थाना में उत्पाद एवं मद्यनिषेध की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी कांड संख्या 69/2024 दर्ज किया गया। संबंधित मामला मुशहरी  प्रखंड अंतर्गत कार्यरत लव कुमार, पंचायत तरौरा गोपालपुर तथा धर्मेंद्र कुमार, किसान सलाहकार, पंचायत नरौली का है।

ज्ञात हो कि दोषी किसान सलाहकार 4 मार्च 2024  से 14 मई तक कुल 72 दिनों तक कारावासित रहे। मामले की जांच अनुमंडल कृषि पदाधिकारी पूर्वी द्वारा करायी गई जिसमें मामला सही पाया गया। दोनों किसान सलाहकार से कारण पृच्छा भी की गई तथा जवाब असंतोषजनक पाया गया।

जिला पदाधिकारी ने  मामले की संवेदनशीलता को गंभीरता से लेते हुए दोनों किसान सलाहकार को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी कार्यालय की मर्यादा एवं गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा तथा अनुशासन भंग करनेवाले अधिकारी/ कर्मी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने शराब की अवैध बिक्री, सेवन, परिवहन एवं उत्पादन पर रोक लगाने हेतु छापेमारी अभियान तेज करने तथा लोगों पर पैनी नजर रखने का सख्त निर्देश सहायक आयुक्त उत्पाद एवं पुलिस पदाधिकारी को दिया है। शराब के अवैध धंधे में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

दूसरा मामला पारू प्रखंड अंतर्गत  अंशु कुमार, किसान सलाहकार, पंचायत मोहजमा का है। इन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना  के तहत ई-केवाईसी के सत्यापन हेतु किसानों से अवैध राशि की वसूली करने का आरोप था। विदित हो कि इस संबंध में परिवादी द्वारा सी डैशबोर्ड पर परिवाद दिये गये थे जिसकी ‌जांच कृषि निदेशालय द्वारा गठित टीम द्वारा कराई गई तथा मामला सही पाया गया। इस संबंध में  जिलाधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। तदनुसार दोषी ‌किसान सलाहकार से इस मामले में स्पष्टीकरण किया गया तथा जवाब असंतोषजनक पाया गया। मामले ‌को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी ने मोहजामा पंचायत के ‌किसान सलाहकार पर ‌कठोर कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया।

जिला पदाधिकारी ने कहा है कि ‌सरकारी कार्य सरकारी प्रावधान/ दिशानिर्देश एवं मानक के अनुरूप ही होगा।सरकारी प्रावधान एवं नियमों के विरुद्ध जाकर अनियमितता करने वाले अधिकारी एवं कर्मी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता जवाबदेही एवं अनुशासन कायम रखने ‌ तथा कार्यालय की मर्यादा एवं गरिमा के अनुरूप आचरण करने की सख्त हिदायत दी है, अन्यथा दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

101 thoughts on “अवैध धंधे में संलिप्त रहने के आरोप में डीएम ने तीन किसान सलाहकार को किया बर्खास्त।”
  1. Technoob naturally like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

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