राजधानी भोपाल में पति-पत्नी के बीच झगड़े का एक अनोखा मामला सामने आया है. पत्नी इस बात पर भड़की हुई है कि उसके घर से मिली कार और दूसरा सामान पति लेने से इनकार कर रहा है. इस मुद्दे पर विवाद इतना बढ़ गया पत्नी ससुराल जाने को तैयार नहीं है. पत्नी की यही जिद अब पूरे मामले को कोर्ट की दहलीज पर ले गई है. पति ने पत्नी को घर बुलाने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत परिवाद दायर किया है. मामले पर कोर्ट में विचार चल रहा है.

यह मामला राजधानी भोपाल के पॉश इलाके अरेरा कॉलोनी का है. पति ने पूरे मामले की जानकारी पुरुषों के लिए काम करने वाली संस्था भाई वेलफेयर सोसायटी को दी. पति ने संस्था को बताया कि उनका घर अरेरा कॉलोनी ई -6 में है. उनकी शादी इसी साल 14 फरवरी को हुई थी. शादी की हर रस्म को निभाने के लिए उन्होंने एक रुपए की राशि ससुराल से ली थी. इसके बाद भी ससुराल पक्ष ने उनके लिए कार और गृहस्थी का पूरा सामान लिया. उन्होंने यह सामान लेने से इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर पत्नी नाराज हो गई और वह अपने घर वापस लौट गई. पत्नी बीते 3 महीने से ससुराल नहीं आई है. वह इस बात पर अड़ी है कि जब तक उसके माता-पिता का दिया सामान वह नहीं ले लेते तब तक वह पति के साथ नहीं रहेगी.

पति-पत्नी की जिद से नहीं बन रही बात

जिला कोर्ट में परिवाद के मामले में अब काउंसलिंग कराई जा रही है. काउंसलर ने पति को समझाया कि महिला के मायके से मिलने वाले सामान को वो दहेज न माने. आपने कोई डिमांड नहीं की है. ससुराल वाले अपनी बेटी को सामान दे रहे हैं. यह सब तुम्हारी पत्नी का है. इससे उसे वंचित न करें. फिलहाल पहली काउंसलिंग में बात बन गई थी, लेकिन रिश्ता आगे न टूटे इसलिए समझाइश जारी है.

Source : News18

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