मुजफ्फरपुर. नगर निगम ने शहरी क्षेत्र में अवस्थित आवासीय मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, विवाह भवन, कोचिंग, स्कूल व होटल से सफाई के बदले प्रतिमाह यूजर चार्ज की वसूली शुरू कर दी है.

यह फैसला स्वच्छ भारत मिशन के तहत लिया गया है. गंदगी फैलाने पर जुर्माना भी लगाया जायेगा. डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन पर प्रति आवासीय मकान 30 रुपये और रेस्टोरेंट सह आवासीय होटल से (ठोस कचरा प्रबंधन का पालन नहीं करने पर) प्रति माह 5000 हजार रुपये लिये जायेंगे.

माड़ीपुर स्थित रॉयल फुलार यूजर चार्ज का 5000 रुपये जमा करने वाला पहला होटल बना है. शहर के बाकी रेस्टोरेंट सह आवासीय होटल सहित अन्य प्रतिष्ठान व शिक्षण संस्थानों से वसूली के लिए सिटी मैनेजर ने वार्ड जमादार व सर्किल इंस्पेक्टर को रसीद-बही उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिया है.

डोर-टू-डोर यूजर चार्ज की वसूली के लिए शहरी क्षेत्र में काम करने वाली एनयूएलएम (शहरी आजीविका मिशन) की 100 महिला वाॅलंटियर की ड्यूटी लगायी गयी है. इसकी मॉनीटरिंग सिटी मैनेजर ओम प्रकाश करेंगे.

अप्रैल से होल्डिंग टैक्स के साथ ही देना होगा यूजर चार्ज

नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि अप्रैल महीने यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 से होल्डिंग (प्रॉपर्टी) टैक्स के साथ ही यूजर चार्ज देने होंगे. प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही यूजर चार्ज की राशि को जोड़ दिया जायेगा.

स्वच्छ भारत मिशन टू प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 15 मार्च से पहले हर हाल में वसूली को शुरू करा देना था. सशक्त स्थायी समिति व नगर निगम बोर्ड से भी इसकी मंजूरी मिल गयी थी.

कहां कितना यूजर चार्ज

प्रतिमाह यूजर चार्ज रुपये में

  • आवासीय मकान30
  • बीपीएल स्लम-मकान 00
  • अपार्टमेंट्स1500
  • मिठाई दुकान व ढाबे 100
  • रेस्तरां और होटल 5000
  • गेस्टहाउस, धर्मशाला 500
  • निजी सरकारी पौधशाला 500
  • वाणिज्य-सरकारी-बीमा ऑफिस 500
  • बैंक, कोचिंग क्लासेज500
  • क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लैब 250
  • अस्पताल (50 बेड तक) 1500
  • अस्पताल (50 बेड से ज्यादा)300
  • कोई धार्मिक स्थान 100
  • लघु-मध्यम उद्यम 500
  • गोदाम, कोल्ड स्टोरेज 1000
  • मैरेज फेस्टिवल हॉल, प्रदर्शनी 1000

कहां कितना जुर्माना

  • आवास का कूड़ा गली-सड़क पर फेंकने पर 300
  • दुकानों का कूड़ा सार्वजनिक जगहों पर फेंकने पर 450
  • रेस्तरां का कूड़ा राकड पर या गली में फेंका तो 700
  • होटल का अपशिष्ट रोड पर डंप करने पर 1000
  • औद्योगिक संस्थानों द्वारा डंप करने पर 2000
  • मिठाई विक्रेता समेत अन्य के अपशिष्ट 200
  • गोबर या डेयर का अपशिष्ट डंप किये तो 500
  • रोड-सार्वजनिक जगह निर्माण सामग्री रखी तो 1500
  • बूचर, मीट, मछली के अपशिष्ट फेंकने पर 1000
  • मृत पशु को कहीं पर भी फेंक देने पर 2000
  • मैरिज हॉल का कचरा रोड पर डंप किये तो 2000
  • अस्पताल, नर्सिंग होम, लैब का अपशिष्ट फेंके तो 1000
  • बायोमेडिकल वेस्ट कचरा के साथ मिलने पर 5000
  • क्लब, सिनेमा-कम्युनिटी हॉल का कूड़ा फेंकने पर 1500
  • हाउंसिंग सोसाइटी-कॉलोनी/अपार्टमेंट का कूड़ा डाले तो 2000
  • खुले में ठोस अपशिष्ट को जलाने पर 5000

इनपुट : प्रभात खबर (आशीष झा )

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