पटना, बिहार मे बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ़्तार पर रोकथाम हेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की. इस बैठक मे निर्णय लिया गया की बिहार मे फिलहाल लॉक डाउन नहीं लगाया जायेगा. हालांकि कुछ चीजों पर सख्ती को बढ़ा दिया है. सारे प्रतिबंध 15 मई 2021 तक प्रभावी रहेगी. इसकी जानकारी विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने बुधवार शाम को दी।

जानिए क्या-क्या लिए गए फैसले

दिनांक 29/04/ 2021 से सारी दुकानें शाम 6:00 बजे की बजाय 4:00 अपराहन बंद होगी

जिला प्रशासन बाजारों में staggering करेगा ताकि भीड़ नहीं हो. इसके लिए आवश्यकता अनुसार क्षेत्रवार/ मोहल्लावार दुकानों को अल्टरनेट डेज पर खोलने का आदेश दिया जा सकेगा. आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन भीड़-भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है

रात्रि कर्फू शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगा

विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी. विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रभावी होगी. विवाह समारोह में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा

इस अवधि के दौरान सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे ( आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय को छोड़कर ) सभी कर्मियों (सरकारी एवं गैर सरकारी सेवक) को घर से काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 4:00 अपराहन बंद हो जाएगी.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बारे में पूर्व में दिए गए निर्देश को सख्ती से पालन अनुपालन जिला पदाधिकारी करेंगे तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराएंगे.

यह प्रतिबंध निम्न सेवाओं गतिविधियों पर लागू नहीं होगा परंतु कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा


1. सार्वजनिक परिवहन (50% सेटिंग क्षमता के अधीन)

2. औद्योगिक प्रतिष्ठान

3. निर्माण कार्य

4. ई -कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां

5. स्वास्थ्य प्रछेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां

6. ठेला पर फल, सब्जी की धूम-धूम कर बिक्री

7. कृषि एवं इससे जुड़े कार्य

8. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 9:00 बजे तक टेक होम अनुमान्य होगा

कंटेनमेंट जोन गठिथ करने के पूर्व में दिए गए राज्य सरकार के निर्देश के क्रम में एवं भारत सरकार द्वारा 25 अप्रैल 2021 को दिया गया एडवाइजरी के आलोक में जिला प्रशासन जिले के अंदर जरूरत के अनुरूप कंटेनमेंट जोंस गठित करेंगे और उपयुक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त प्रतिबंध तथा सब्जी फल मांस मछली किराना एवं दवा की दुकानों तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने के लिए सक्षम होंगे

इसके अतिरिक्त निम्नतानुसार अग्रतर कार्रवाई संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन को करना होगा

राज्य सरकार कोविद से मरे हुए सभी व्यक्तियों (इसमें कोविद टेस्ट में नेगेटिव परन्तु कोविड-19 लक्षण वाले मरीज भी सम्मिलित होंगे) का अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगी. नगर विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए क्रमशः नगर निकाय एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को अधिकृत कर आवश्यकता अनुसार राशि आवंटित करेंगे

माइकिंग के माध्यम से प्रचार करते समय अन्य बातों के अलावा कोरोना संक्रमण की स्थानीय स्थिति को भी बताया जाए ताकि प्रचार का अच्छा प्रभाव पड़े

3 लाख सक्रिय कोविड-मरीज मानते हुए सभी प्रकार की आधारभूत संरचना तथा बेड, पाइप ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर आदि की तैयारी की जाए.

इस क्रम में तीन लाख सक्रिय कोविड-19 के लिए आवश्यक मानव बल तथा चिकित्सक एलोपैथिक आयुष यूनानी डेंटिस्ट चिकित्सक सहित लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ एवं एंड प्लेलिस्ट के अस्थाई पदों का सृजन करो बाकी इंटरव्यू के माध्यम से न्यूनतम 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाए इन नीति निजी व्यक्तियों को संविदा कर्मियों की भर्ती 1 साल के सरकारी अनुभव की अधीनता भी दी जाएगी

सभी सेवा निर्मित चिकित्सकों एलोपैथिक आयुष डॉक्टर को भी काम पर डिस्ट्रिक्ट आवश्यकता के अनुसार लगाया जाएगा

कोरोना के लक्षण वाले रोगी (भले ही कोविड-19 निगेटिव हो) को भी अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जाए. स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में जो आदेश जारी किया है उसका अनुपालन अच्छे कराया जाए

सारे वेंटिलेटर को चालू किया जाए इसके लिए स्वास्थ्य विभाग एवं जिला पदाधिकारी अपने अपने स्तर से सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिला पदाधिकारी को स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र के सहयोग से वेंटीलेटर को चलाने हेतु अधिकृत किया जाए

जांच की संख्या बढ़ाई जाए तो और आर टी पीसी आर टेस्ट हेतु और अधिक मशीन क्रय कर इसे कार्यशील किया जाए

चुनाव से लौटे पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों से पुलिसकर्मियों को कोविद जांच की जाए इसमें यह ध्यान रखा जाए कि वे अन्य लोगों से मिले नहीं जिससे कि कोविड-19 का संक्रमण नहीं फैले

रेमड़ेसीवर एवं अन्य दवाएं आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को आसानी से एवं एक निर्धारित प्रक्रिया के अंदर मिल जाए इसकी सुनिचिष्ट व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग करें

बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आवश्यकतानुसार एंबुलेंस कीराये पर हर जिले में लिया जाए

राज्य मुख्यालय स्तर एवं जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यरत हेल्पलाइन को और संवेदनशील से सुदूद्ध एवं उत्तरदाई बनाया जाए यह सुनिश्चित किया जाए कि आम लोगों की शिकायत एवं सुझाव का सिग्रह निवारण हो

स्वास्थ विभाग में ऐसी व्यवस्था की जाएगी सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों से स्वास्थ्य मंत्री सभी प्रकार के अधिकार एवं सुझाव हर 2 दिन पर विभाग को मिल जाए इन आंकड़ों के आधार पर यदि आवश्यक हो तो विभाग समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेगा

निजी अस्पताल जो केवल कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं उनकी समस्या का निराकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग बना ले और इसके माध्यम से नियमित बैठक कर समस्याओं का निराकरण करें

गत वर्ष की तरह मुजफ्फरपुर में कैराना संक्रमण के लिए अतिरिक्त अस्थाई अस्पताल का निर्माण कराया जाए

अस्पतालों में चिकित्सा एवं चिकित्सा कर्मी कोविड-मरीज के इलाज को देखें चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए गृह विभाग एवं जिला प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करें

सभी जिला पदाधिकारी इस आदेश के अनुपालन हेतु द• प्र• स• की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे

उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 517 एवं भादवि की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी

2 thoughts on “बिहार मे लॉक डाउन नहीं लेकिन लगाई गई कई पाबन्दीया, जानिए विस्तार से”

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