मुजफ्फरपुर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत छह लोगों को बरी कर दिया, जबकि पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार करते हुए 15 दिन के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

बिहार सरकार में तत्कालीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इंजीनियर ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। साल 1998 में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और पूर्व बीजेपी सांसद रमा देवी और सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला है ।

इससे पहले साल 2014 में इस मामले से जुड़े सभी 8 आरोपियों को पटना हाईकोर्ट से सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। आरोपियों को बरी करने के कोर्ट के फैसले को पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील पर 22 अगस्त को सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत आठ आरोपियों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। वहीं, निचली अदालत ने 8 आरोपियों को साल 2009 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मालूम हो कि,पूर्व मंत्री की 13 जून 1998 में हत्या हो गई थी। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सुरक्षा इंतजाम के बीच उत्तर प्रदेश के माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला ने एके-47 से गोलियां बरसा कर छलनी कर दिया था। इसमें बृज बिहारी प्रसाद की मौत हो गई थी। वहीं, पति की मौत के बाद उनकी पत्नी रमा देवी ने लालू यादव और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे।

इधर, रमा देवी पति की मौत के बाद राजनीति में सक्रिय हुई। उन्होंने पति की मौत के बाद आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और 12वीं लोकसभा में सांसद की जिम्मेदारी संभाली। इसी के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और साल 2009 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसी के बाद उन्होंने लगातार 2014 और 2019 में भी जीत का सिलसिला कायम रखा।

83 thoughts on “पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा।”
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