PATNA : कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पटना आने वाले हैं. ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जानकारी दी है. गुरूवार को सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा किया है. इसलिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए पटना आना पड़ेगा.
सुशील कुमार मोदी ने गुरूवार को ट्वीट कर लिखा कि “राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी का अनर्गल आरोप लगाते हुए “चौकीदार चोर है’ जैसा ओछा बयान दिया था. यह वक्तव्य भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नहीं, सवा अरब लोगों का अपमान था। इसके चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी. राहुल के ऐसे बयान कांग्रेस की इस कुंठित मानसिकता को जाहिर करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री केवल गांधी सरनेम वाले परिवार से हो सकता है. राजद जैसे कांग्रेस के सहयोगी दल इन बयानों पर चुप्पी साध कर लोकतंत्र को छलपूर्वक वंशवादी राजतंत्र में बदलने का समर्थन कर रहे हैं.”
सुशील मोदी ने आगे लिखा कि “राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले पिछड़े समुदाय के लाखों लोगों को चोर बताने वाला जो शर्मनाक बयान दिया था, उस मामले में पेश होने के लिए वे सूरत पहुँचे. अब इसी तरह उन्हें पटना आना पड़ेगा. मैंने 2019 के उस बयान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.”
गौरतलब हो कि गुरूवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के एक मुकदमे में अपना अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए. बताया जा रहा है कि सारे मोदी चोर वाले बयान पर राहुल गांधी ने अदालत में कहा है कि चुनाव के दौरान एक राजीतिक कटाक्ष था. उन्होंने किसी समाज के खिलाफ यह बयान नहीं दिया था.
राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले पिछड़े समुदाय के लाखों लोगों को चोर बताने वाला जो शर्मनाक बयान दिया था, उस मामले में पेश होने के लिए वे सूरत पहुँचे। अब इसी तरह उन्हें पटना आना पड़ेगा।
— Sushil Kumar Modi (मोदी का परिवार ) (@SushilModi) June 24, 2021
मैंने 2019 के उस बयान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
आपको बता दें कि गुजरात के सूरत पश्चिम सीट से पूर्णेश मोदी ने ”मोदी उपनाम” पर गांधी की टिप्पणी को लेकर दो साल पहले वर्ष 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए एन दवे ने एक हफ्ते पहले राहुल गांधी को निर्देश दिया था कि सूरत से भाजपा विधायक द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए 24 जून को मौजूद रहें.
गौरतलब हो कि कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था. ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी इन सभी के नाम में मोदी लगा हुआ है. सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है.’ जब उन्होंने यह टिप्पणी की थी तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे. इससे पहले अक्तूबर 2019 में राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था.
इनपुट : फर्स्ट बिहार