मुंबई, उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी है, यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए है. और इसमें रेप के लिए मृत्युदंड की सजा है. ड्राफ्ट को अब महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा. राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी जानकारी दी.

इस अधिनियम में विशेष अदालतों और 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है. ट्रायल 30 दिनों में होगा. सदन से मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजेगा जाएगा. प्रस्तावित कानून के तहत, प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा.

2 thoughts on “अब रेप करने की सजा होंगी फांसी, इस सरकार ने लाया क़ानून”
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