मुजफ्फरपुर -जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा रोड नं. 5 निवासी विवेक कुमार के द्वारा रिलायंस प्रमुख मुकेश अम्बानी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने मुकेश अम्बानी को नोटिस जारी किया था। उसके बाद उन्हे आयोग के समक्ष उपस्थित होना था। इसके बाद रिलायंस प्रमुख ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आयोग के समक्ष अपनी हाजिरी दी है। मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होनी है।

मामले का सारांश यह है कि परिवादी ने आईडिया के सिम को जियो में लगभग 5 वर्ष पूर्व पोर्ट कराया था। तब से लेकर आज तक वे जियो के नियमित उपभोक्ता हैं। उनके द्वारा समय- समय पर नंबर को रिचार्ज भी कराया जाता है। बिना कोई सूचना दिए शिकायतकर्ता के नंबर को जियो कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया। काफी परेशान होने के बाद शिकायतकर्ता ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दायर कराया, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अम्बानी और मुजफ्फरपुर के जियो कार्यालय के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध नोटिस जारी किया। इन दोनों को आयोग ने 29 अक्टूबर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया था।

इसी बीच शिकायतकर्ता के नंबर को जियो कंपनी द्वारा आनन-फानन में चालू कर दिया गया। शिकायतकर्त्ता का कहना है कि इतने दिनों तक उनका मोबाइल नंबर बाधित रहा, इससे उन्हें कुल 10 लाख 30 हजार रूपये का क्षति हुआ है, जिसका भरपाई जिओ कंपनी को करना होगा। मामले के सम्बंध में अधिवक्ता एस.के.झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सेवा में कमी की कोटि का मामला है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को काफी परेशान होना पड़ा, जिससे उन्हें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति हुई, जिसका क्षतिपूर्ति रिलायंस कंपनी को हर हाल में करना होगा। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है।

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