अमेरिकी संसद में दंगे भड़काने के आरोप में फेसबुक ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Former US President Donald Trump) पर बड़ी कार्रवाई की है. फेसबुक (Facebook) ने ट्रंप के अकाउंट को कम से कम 2023 तक सस्पेंड कर दिया है. बता दें कि 6 जनवरी 2021 को फेसबुक ने U.S. Capitol की घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड (Account Suspend) करने का फैसला किया था. यह पहला मौका था जब फेसबुक ने किसी मौजूदा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष को बैन किया हो.

ट्रंप के अकाउंट पर लगाई गई दो साल की रोक 7 जनवरी 2021 से लागू होगी जब पहली बार उनका अकाउंट सस्पेंड हुआ था. उनके शासनकाल में फेसबुक की तरफ से लिया गया यह सबसे कठोर फैसला था. कुछ सप्ताह बाद कंपनी ने इस फैसले को ओवरसाइट बोर्ड को ट्रांसफर किया था. कंपनी ने कहा था कि ट्रंप द्वार दंगाई को “We love you. You’re very special,” कहना. उन्हें सच्चा देशभक्त कहना और इस दिन को इतिहास में याद रखे जाने का जिक्र करना फेसबुक के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है.

इस्तेमाल की अनुमति को बताया ‘बड़ी खतरा’

फेसबुक के पर्यवेक्षण बोर्ड ने पिछले महीने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक से निलंबन को बरकरार रखा था. इसके साथ ही बोर्ड ने ये पाया था कि कंपनी ट्रंप पर उचित जुर्माना लगाने में विफल रही. ट्रंप के अकाउंट को बैन करते समय फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जुकरबर्ग ने एक पोस्ट में कहा था कि, ‘इस समय राष्ट्रपति को हमारी सेवा का इस्तेमाल जारी रखने की अनुमति देना बड़ा खतरा है.’

बोर्ड ने दिया था छह महीने का समय

इसके बाद कंपनी ने ये मामला हाल ही में बने अपने बोर्ड को सौंप दिया था. इस बोर्ड में वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता और अकैडमिक्स शामिल हैं. जिन्हें इस बात का फैसला लेना था कि ट्रंप पर लगा बैन हटाया जाएगा या फिर उसे ऐसे ही जारी रखा जाएगा. बोर्ड ने कहा, ‘फेसबुक के लिए अनिश्चितकाल के लिए निलंबन का अनिश्चित और मानकविहीन जुर्माना लगाना उचित नहीं था.’

बोर्ड (Facebook Inc’s Oversight Board) ने कहा कि फेसबुक के पास सात जनवरी को लगाए गए ‘मनमाने जुर्माने’ के खिलाफ फिर से जांच कर कोई और जुर्माना तय करने के लिए छह महीने का समय है, जिससे ‘उल्लंघन की गंभीरता और भविष्य में नुकसान की संभावना’ परिलक्षित हो. जिसके बाद अब कंपनी ने दो साल के लिए अकाउंट सस्पेंड करने की नई घोषणा की है.

Input : Tv9 bharatvarsh

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