मुजफ्फरपुर, मुशहरी प्रखंड अंतर्गत काजी मोहम्मदपुर थाना के जयप्रभानगर निवासी अभिमन्यु कुमार, पिता स्व- चंद्रमा सिंह चौहान के पिस्टल का लाइसेंस जिला दंडाधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

विदित हो कि लाइसेंस धारक द्वारा अपने पिस्टल का उपयोग जितेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति को डराने-धमकाने में किया गया जिसका विडियो भी वायरल हुआ। इस मामले की शिकायत जितेन्द्र कुमार द्वारा सदर थाना में किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर थाना में कांड संख्या 601/24, दिनांक 17/9/24 दर्ज किया गया। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 191(2) /191(3)/126(2)/ 115(2 )/352/ 351 (2) BNS के तहत केस दर्ज किया गया है।

सदर थानाध्यक्ष के रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंसधारक अभिमन्यु कुमार की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा उन्हें निदेश दिया गया है कि वे अपना शस्त्र संबंधित थाना काजी मोहम्मदपुर में तुरंत जमा करना सुनिश्चित करें । साथ ही अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण करते हुए एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है तथा कहा गया है कि क्यों नहीं आपकी शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम की सुसंगत प्रावधानों के तहत रद्द कर दिया जाए।

158 thoughts on “लाइसेंसी हथियार से लोगों को डराने-धमकाने के मामले मे अभिमन्यु कुमार का पिस्टल लाइसेंस निलंबित”
  1. Keep up the fantastic work! Kalorifer Sobası odun, kömür, pelet gibi yakıtlarla çalışan ve ısıtma işlevi gören bir soba türüdür. Kalorifer Sobası içindeki yakıtın yanmasıyla oluşan ısıyı doğrudan çevresine yayar ve aynı zamanda suyun ısınmasını sağlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *