जिले में शहरी क्षेत्र से लेकर नगर पंचायतों, प्रखंड मुख्यालयों और पंचायतों के हाट-बाजारों तक में शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को सिर्फ आवश्यक सेवाएं मिल सकेंगी। बाकी सभी दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। डीएम प्रणव कुमार के आदेश के अनुसार इसका उल्लंघन करने वालाें के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आदेश पर अमल का जिम्मा दोनों एसडीएम और एएसपी को दिया गया है।
डीएम ने गुरुवार को डीडीसी डॉ. सुनील कुमार झा, एडीएम लोक शिकायत अशोक कुमार सिंह, एसडीएम पश्चिमी अनिल कुमार दास, डीसीएलआर पूर्वी स्वप्निल, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी और सीएस आदि के साथ बैठक में यह निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई हाेगी। दोनों एसडीओ, एसडीपीओ, परिवहन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पुलिस के वरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र में आदेश अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा।
ये दुकानें-प्रतिष्ठान रविवार तक पूरी तरह बंद
डीएम के निर्देश से कपड़ा की दुकान तथा रेडीमेड वस्त्र की दुकान, जूते-चप्पल, स्पोर्ट्स, बर्तन, सोना-चांदी, ड्राई क्लीनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशन, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैटरी, ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एवं प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे।
Input: Dainik Bhaskar