कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु आज जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा नया आदेश जारी किया गया

* सब्जी फल मांस और मछली की दुकानें सोमवार से शनिवार सुबह 6:00 से सुबह 10:00 बजे तक खुलेंगे*

* दवा, अस्पताल, दूध, पेट्रोल पंप, गैरज, होटल, रेस्टोरेंट, इत्यादि आवश्यक सामानो को छोड़ कर सभी दुकाने रविवार को बंद रहेगी.

* दवा, अस्पताल, दूध, पेट्रोल पंप, गैरेज, होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान इत्यादि अति आवश्यक सामानों की दुकानों को छोड़कर बाकी सारी दुकानें अपराह्न 12:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक खुलेगी.

* आकस्मिक परिस्थिति को छोड़कर निजी वाहन, टेंपो ऑटो रिक्शा रविवार को बंद रहेंगी.

* उपरोक्त सभी दिशा निर्देश 06-09 2020 तक प्रभावी रहेगी.

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