मुजफ्फरपुर, लगातार कोविड-19 मामलों के बीच आज देर रात जिला प्रशासन ने गृह विभाग के निर्देशानुसार चरणबद्ध तरीके से विभिन्न दुकानों व प्रतिष्ठानों को खोलने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कंटेनमेंट जोन से बाहर अन्य क्षेत्रों में सभी प्रकार की व्यवसायिक  एवं अन्य गतिविधियों के संचालन व व्यक्तियों तथा वस्तुओं के आवागमन पर 1 जून से कोई रोक नहीं रहेगी । इसका मतलब यह हुआ कि अब सप्ताह के सातों दिन सभी दुकानें खुल सकेंगी।

1. प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियां 1 जून से निर्बाध लागू रहेगी। किसी e pass पास की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में पूर्व के दिन और समय से संबंधित आदेश को समाप्त कर दिया गया है।

2. कंटेनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों के संचालन पर 30 जून तक प्रतिबंध रहेगा।

3. विद्यालय महाविद्यालय कोचिंग संस्थान एवं अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे इन संस्थानों को खोलने हेतु आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

4. रात्रि 9:00 से सुबह 5:00 तक अति आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

5. सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, सभागार आदि पूर्णत बंद रहेंगे। सामूहिक रूप से किसी प्रकार के आयोजन पर अगले आदेश तक प्रतिबंध रहेगा।

6. धार्मिक स्थल पूजा-पाठ के स्थल होटल रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल आदि का संचालन 8 जून से भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुसार निर्गत आदेश के अनुसार किया जाएगा।

7. विवाह समारोह में 50 से अधिक तथा मृत्यु या श्राद्ध कर्म में 20 से अधिक लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।

परिवहन संबंधित आदेश
● राज्य में ई रिक्शा ऑटो रिक्शा का परिचालन कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य में होगा।
● टैक्सी, ओला, उबर का परिचालन भी कंटेंटमेंट क्षेत्रों को छोड़कर होगा
● बसों एवं अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत पर परिचालन किया जाएगा।
● पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों को प्रतिदिन दिलवाने साफ सुथरा रखने एवं समय-समय पर हर एक ट्रिप के बाद सैनिटाइज कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
● वाहनों के अंदर चढ़ने उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा।
● वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा।
● ड्राइवर कंडक्टर साफ कपड़े व मास्क आदि पहनेंगे।
● वाहनों में चढ़ने से पूर्व यात्री का हाथ सैनिटाइज करवाया जाएगा

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