बिहार में पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के साथ एक ही प्रस्तावक नामांकन के समय मान्य होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन को लेकर जारी निर्देश के तहत कोरोना से बचाव को लेकर सभी प्रकार के एहतियात बरतने पर जोर दिया है। आयोग के अनुसार प्रत्याशी एवं उनके प्रस्तावक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, आयोग ने नामांकन के लिए जाने वाले प्रत्याशी के लिए एक ही वाहन के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की है। एक से अधिक वाहन के साथ जाने की अनुमति नहीं प्रदान की गयी है।
आयोग के अनुसार निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में पर्याप्त जगह होना चाहिए। राज्य के सभी जिलों के लिए जारी दिशा-निर्देश के तहत आयोग ने नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच एवं प्रतीक (चुनाव चिन्ह) आवंटन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कमरे में सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग के अनुसार निर्वाची पदाधिकारी संभावित उम्मीदवारों के लिए अलग से पहले ही नामांकन का समय भी निर्धारित कर सकते हैं। निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए दो गज की दूरी रखी जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के बाहर थर्मल स्कैनिंग, हैंड सेनेटाइजर, साबुन व पानी इत्यादि की व्यवस्था रखी जाएगी। इसके साथ ही, इनके उपयोग के लिए डेडिकेटेड कर्मी की प्रतिनियुक्ति वहां की जाएगी। वहां पर कोविड 19 से बचाव और क्या करें व क्या न करें, इससे संबंधित पोस्टर व बैनर भी लगाए जाएंगे।
निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के पास बड़ा हॉल हो
आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय के पास पर्याप्त जगह वाले बड़े हॉल की व्यवस्था की जाए। इस हॉल का उपयोग प्रत्याशियों एवं उनके प्रस्तावकों के प्रतीक्षा करने के लिए होगा। हालांकि आयोग ने कहा है कि प्रतीक आवंटन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष केवल उम्मीदवार या उनके अधिकृत एजेंट को ही जाने की अनुमति दी जाएगी।
ऑनलाइन नामांकन के बाद उसका प्रिंट निकाल कर जमा होगा
आयोग के अनुसार इस बार कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी गयी है। ऑनलाइन नामांकन के बाद उसका प्रिंट निकालकर उसे प्रारूप-6 में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जारी सूचना में बताए गए स्थान पर नामांकन दाखिल करना होगा।
Input: live hindustan