पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए कई दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इनका अनुपालन करना पंचायत चुनाव में सबके लिए अनिवार्य होगा। पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन करना प्रत्येक प्रत्याशी के लिए जरूरी है। उलंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व सरपंच प्रत्याशी को चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया वाहन की अनुमति दी गयी है। वाहन की अनुमति अभ्यर्थी अथवा उनके चुनाव अभिकर्ता को मिलेगी।
बगैर अनुमति वाले वाहने होंगे जब्त
जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को दो हल्के मोटर या दो दोपहिया वाहन से प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी जाएगी। ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम कचहरी पंच प्रत्याशी या उनके चुनाव अभिकर्ता चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आयोग द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा। बिना परमिट के वाहन का परिचालन करते हुए पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा।
सौ मीटर के अंदर वाहन ले जाने पर रोक
पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिए नामांकन करने के दिन निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से सौ मीटर के दूरी में वाहन प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं मतदान के दिन मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची सादे कागज पर अंकित होगा। पर्ची पर उम्मीदवार का नाम या पहचान चिह्न अंकित नहीं होना चाहिए। सिर्फ मतदान केंद्र संख्या, मतदाता का क्रमांक, नाम ही दर्ज रहना चाहिए।
Source: Live Hindustan