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मुजफ्फरपुर. राजद नेता तुलसी राय अपहरण मामले में फंसे भाजपा विधायक राजू सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. कोर्ट ने शुक्रवार को विधायक राजू सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. इससे पहले कोर्ट ने कुर्की और वारंट की अर्जी खारिज कर दी थी. कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस ने फिर से न्यायालय में भाजपा विधायक की गिरफ्तारी वारंट के लिए अर्जी लगायी थी. शुक्रवार को कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए अपहरण के आरोपी साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. अदालत से गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद भाजपा विधायक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. कोर्ट से वारंट मिलने के बाद अब पुलिस किसी भी वक्त विधायक को गिरफ्तार कर सकती है.

आधा दर्जन लोगों के खिलाफ दर्ज है मामला

पिछले दिनों राजद नेता तुलसी राय ने भाजपा विधायक राजू सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात के खिलाफ पारू थाने में केस दर्ज कराया था. उसमें भाजपा विधायक और उसके समर्थकों पर अपहरण कर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में पुलिस ने पिछले दिनों विधायक के मुजफ्फरपुर और पटना के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान पुलिस ने साहेबगंज विधायक के पैतृक गांव से दो लग्जरी गाड़ियों के साथ एक बंदूक जब्त किया था.

कोर्ट ने मांगी केस डायरी

पारू पुलिस ने साहेबगंज विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था. इसके साथ ही पुलिस ने न्यायालय में अर्जी देकर विधायक के खिलाफ वारंट के साथ कुर्की जब्ती की भी अनुमति मांगी थी. लेकिन, कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया था. इसी बीच, विधायक राजू सिंह की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया गया था. उसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की थी.

25 मई को हुई थी घटना

बीते 25 मई को पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह के दौरान भाजपा विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों शामिल हुए थे. वहां से निकलने के बाद विवाद शुरू हो गया. राजद नेता तुलसी राय ने आरोप लगाया है कि विधायक राजू सिंह ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की है, बल्कि हथियार के बल पर उन्हें जबरन उठाकर अपने साथ ले गये और जान से मारने की कोशिश की. राजद नेता ने भाजपा विधायक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है.

इनपुट : प्रभात खबर

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