राज्य में अप्रैल-मई महीने में त्रिस्तरीय बिहार पंचायत चुनाव 2021 (Bihar Panchayat Election 2021) कराये जाने के लिए कुल एक लाख 35 हजार 783 पदों और इतने ही निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची की तैयारियां की जा रही हैं. मतदाता सूची(Voter List 2021) तैयारी को लेकर हर निर्वाचन क्षेत्र में दावा-आपत्ति का काम चल रहा है.

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जायेगा. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद इसकी बिक्री का काम आरंभ हो जायेगा.

किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशी को भुगतान के बाद अधिकतम पांच कॉपी ही खरीदने की अनुमति मिलेगी. प्रत्याशियों को प्रति पेज दो रूपये की दर से भुगतान करना होगा. सभी निर्वाचन क्षेत्रों चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशियों की संख्या भी आठ-10 लाख के करीब होती है.

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद जिलों द्वारा चार स्तर पर मतदाता सूची की तैयारी की जा रही है. पंचायत चुनाव में राज्यभर में एक लाख 14 हजार 733 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र हैं. हर वार्ड निर्वाचन क्षेत्र की अलग-अलग मतदाता सूची होगी. वार्डवार निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का उपयोग वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ ग्राम कचहरियों के पंच के प्रत्याशियों के लिए उपयोगी होगी.

इसी प्रकार राज्य में 8387 ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र हैं. इसकी अलग सूची तैयार हो रही है. मुखिया और सरपंच का चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशियों के लिए ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयारी की गयी मतदाता सूची उपयोगी है. राज्य में 11497 पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र है. हर पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र की अलग मतदाता सूची होगी. इस सूची के आधार पर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़नेवाले अभ्यर्थियों के लिए होगी.

इसके अलावा राज्य के 1161 जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र हैं. जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का लाभ जिला परिषद के अभ्यर्थियों द्वारा किया जा सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी स्तरों पर मतदाता सूची का बंटवारा करने के बाद उसका प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है. पहली फरवरी तक दावा-आपत्ति लेने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी.

Input : prabhat khabar (Thakur Shaktilochan)

19 thoughts on “Panchayat Election: बिहार पंचायत चुनाव मे वोटर लिस्ट लेने का नियम बदला, मुखिया, सरपंच, वार्ड और जिला परिषद प्रत्याशी ध्यान दे!”
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