बिहार (BIHAR) में सांप कांटने से मौत (Snake bite death) के बाद परिजनों को अब बिहार सरकार 4 लाख रुपए देगी. बिहार के किसी इलाके में किसी भी व्यक्ति की कभी भी सांप के डंसने से मृत्यु होती है तो उनके निकटतम परिजनों को सरकार 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देगी. बिहार विधानसभा में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी (Deputy Chief Minister Renu Devi) ने इसकी घोषणा की है. अबतक बिहार में बाढ़ अवधि में ही सर्पदंश पर मृतक के अनुग्रह अनुदान का प्रावधान था. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बाढ़ के दौरान सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आपदा प्रबंधन विभाग प्राकृतिक आपदा (Natural calamity) मानते हुए राज्य आपदा कोष से अनुग्रह अनुदान का भुगतान करती थी.
अब बाढ़ के बाद भी सर्पदंश से हुई मौत के बाद मृतक के परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी. आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी (Disaster Management Minister Renu Devi) ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में लोगों के आवेदन के साथ ही आपदा प्रबंधन को मिली शिकायतें और जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर 7 मार्च को विभाग की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है,
24 मार्च 2022 से लालू होगा निर्णय
उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान यह निर्णय लिया कि बाढ़ के दौरान सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय 24 मार्च 2022 से लालू होगा.
कोरोना से 15 सौ लोगों की मौत का अनुग्रह अनुदान बकाया
इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि बिहार के कोरोना संक्रमण से मरने वाले 15 सौ लोगों का अनुग्रह अनुदान बकाया है. उन्होंने कहा कि मृतकों के निकटतम परिजनों को 20 अप्रैल तक अनुग्रह अनुदान दे दिया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12,936 व्यक्तियों की कोरोना वायरस से मृत्यु की सूचना दी गयी थी इनमें 11,309 लोगों के परिजनों को भुगतान किया जा चुका है. इसके साथ ही 2,156 नये मामलों में 2116 की राशि जिलों को चली गयी है, शेष दावों की समीक्षा की जा रही है
Source : Tv9 bharatvarsh