बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर चुनाव आयोग ने आज तारीखों का एलान कर दिया. इसके साथ ही पुरे राज्य मे आचार संहिता लागू हो गयी. चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने कहा की बिहार मे तीन चरणों मे चुनाव संपन्न कराये जायेंगे और 10 नवंबर को वोटो की गिनती की जाएगी.
पहला चरण (28 अक्टूबर)- 16 जिलों की 71 सीट
दूसरा चरण- (03 नवंबर) 17 जिलों की 94 सीट
तीसरा चरण- (07 नवंबर) 15 जिलों की 78 सीट
पहले चरण में इन जिलों में होंगे चुनाव- भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में 28 अक्टूबर को चुनाव होंगे.
दूसरे चरण में इन जिलों में होंगे चुनाव : उत्तर बिहार के जिलों मुजफ्फरपुर, सीतामढी, शिवहर, पश्चिमी चंपाण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले में 3 नवम्बर को चुनाव होंगे.
तीसरे चरण में इन जिलों में होंगे चुनाव : बोधगया सहित 7 जिले जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास में 7 नवम्बर को चुनाव होंगे. पटना सहित बक्सर, सारण, भोजपुर, नालंदा, गोपालगंज और सीवान में 7 नवम्बर को चुनाव होंगे.
पहले चरण में 71 सीटों पर होगा चुनाव. अधिसूचना 1 अक्टूबर होगा, नामांकन 8 अक्टूबर को होगा. 9 अक्टूबर को स्कूटनी, 12 अक्टूबर को नाम वापसी, 28 अक्टूबर को मतदान होगी. दूसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव होगा. अधिसूचना 9 अक्टूबर होगा, नामांकन 16 अक्टूबर को होगा. 17 अक्टूबर को स्कूटनी, 19 अक्टूबर को नाम वापसी, 3 नवंबर को मतदान होगी. तीसरे चरण में चुनाव 78 सीटों पर होगा. अधिसूचना 13 अक्टूबर होगा, नामांकन 20 अक्टूबर को होगा. 21 अक्टूबर को स्कूटनी, 23 अक्टूबर को नाम वापसी, 7 नवंबर को मतदान होगा.
बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं. 243 में से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं. 2015 में राज्य में 6.68 करोड़ वोटर थे. इनमें 56 फीसदी लोगों ने ही चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था.
ये होंगे नियम
- हर मतदान केंद्र पर सिर्फ एक हजार मतदाता ही वोट देंगे. मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी.
- मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया गया है. अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे.
- कोरोना से संक्रमित मरीज मतदान के आखिरी दिन अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में वोट डाल सकेंगे.
- नामांकन के लिए 2 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार
- चुनाव प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है.
- नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ दो लोग जा सकते हैं. उम्मीदवार को मिलाकर 5 लोग घर-घर जाकर कैंपेनिंग कर सकते हैं.