_अभियुक्त की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने किया मामले की पैरवी!_
_कोर्ट ने कांड के अनुसन्धानक को लगाई फटकार!_
मुजफ्फरपुर – जिले के ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने बीते मंगलवार को चेक बाउंस के मामले में आरोपी सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया था, उसे पुलिस ने अपनी पूरी प्रक्रिया के बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया। अभियुक्त सौरव कुमार की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा।
अधिवक्ता ने बताया कि इसी मामले का एक और केस मामले के परिवादी की ओर से न्यायालय में किया गया था, जिसमें अभियुक्त न्यायालय से ज़मानत पर मुक्त है और मामले का विचारण न्यायालय में चल रहा है। उसी मामले से सम्बंधित एक मुकदमा ब्रह्मपुरा थाने में मामले के परिवादी की ओर से अभियुक्त पर किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। विदित हो कि अभियुक्त सौरभ कुमार के द्वारा भी परिवादी रवीन्द्र ठाकुर के ऊपर एक मुकदमा न्यायालय में किया गया है, जो लंबित है।
अधिवक्ता एस. के. झा ने कोर्ट के समक्ष सारे तथ्यों को रखा और एक ही मामले का दो अलग – अलग मुकदमा दर्ज हो जाने पर आपत्ति भी जताई। इन सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने ब्रह्मपुरा पुलिस और कांड के अनुसन्धानक को फटकार लगाई और कोर्ट ने पुलिस को सख्त हिदायत दी कि किसी भी मामले की पूरी जाँच – पड़ताल करके ही किसी को गिरफ्तार करें। मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने कहा कि न्यायालय सर्वोपरि है, यहाँ पर सबकी बात सुनी जाती है और न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। गिरफ्तार अभियुक्त को कोर्ट के द्वारा अविलम्ब पी. आर. बॉन्ड पर रिहा किया गया।
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