नई दिल्ली, अब कोई भी होटल या रेस्तरां अपने फूड बिल में ‘बाई डिफाल्ट’ सेवा शुल्क (Service Charge) नहीं जोड़ सकता। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (The Central Consumer Protection Authority-CCPA) ने सोमवार को अनुचित व्यापार तरीकों को रोकने और होटल तथा रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने (Service Charge in Hotel and Restaurants) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होटल या रेस्तरां भोजन बिल में डिफाल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे। सेवा शुल्क की वसूली किसी अन्य नाम से भी नहीं की जाएगी।”
जीएसटी में नहीं जुड़ेगा सर्विस चार्ज
बयान में कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां किसी उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है। उपभोक्ताओं पर सेवा शुल्क के आधार पर रेस्तरां या होटल में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। यही नहीं, सर्विस चार्ज को भोजन के बिल की राशि में जोड़कर या उस पर जीएसटी लगाकर भी नहीं वसूला जा सकता।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्टोरेंट से बिल राशि से सर्विस चार्ज हटाने के लिए कह सकते हैं। बयान में कहा गया है कि यदि उपभोक्ता को पता चलता है कि कोई होटल या रेस्तरां इन दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर सेवा शुल्क ले रहा है, तो उपभोक्ता बिल राशि से सेवा शुल्क हटाने के लिए होटल या रेस्तरां से अनुरोध कर सकता है।
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कहा कि यदि कोई होटल या रेस्तरां किसी उपभोक्ता से सर्विस चार्ज वसूल करता है तो उपभोक्ता 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप या ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता, उपभोक्ता आयोग के साथ अनुचित बिजनेस प्रैक्टिस के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर सकता है।
इनपुट : जागरण
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