• _सहारा प्रमुख सहित मंडल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक को उपभोक्ता आयोग ने दिया उपस्थित होने का आदेश
• _परिवादी की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के.झा लड़ रहे हैं मुकदमा
मुजफ्फरपुर, जिले के पारू थाना क्षेत्र के मोहजामा गाँव निवासी अजय कुमार सिंह एवं अर्चना कुमारी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के समक्ष सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय, मंडल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबंधक व शाखा प्रबंधक गोबरसही शाखा एवं बखरा शाखा के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया था।
अब जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले में सुनवाई करते हुए सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय सहित सभी विपक्षियों को नोटिस जारी किया है. नोटिस मे 13 जुलाई 2022 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। परिवादी की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा मुकदमा लड़ रहे हैं।
अधिवक्ता श्री झा ने बताया कि परिवादियों के द्वारा सहारा इंडिया में निवेशित राशि की परिपक्वता पूर्व में ही पूरी हो चुकी है, लेकिन सहारा इंडिया द्वारा परिवादी को भुगतान प्राप्ति के लिए परेशान किया जा रहा था।
तत्पश्चात थक-हारकर परिवादियों ने उपभोक्ता आयोग का रुख अख्तियार किया है। उपभोक्ता आयोग ने मामले को काफी गंभीरतापूर्वक लेते हुए सहारा प्रमुख को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।
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