_आयोग की पहल पर एल.आई.सी. द्वारा हुआ भुगतान!_

_मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा कर रहे थे पीड़िता की ओर से पैरवी!_

मुजफ्फरपुर – जिला उपभोक्ता आयोग के सख्त आदेश के पश्चात एल.आई.सी. ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पीड़िता को 5 लाख रूपये का भुगतान किया है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है, जहाँ बीबीगंज के आनंद पूरी मोहल्ले की निवासी रेखा कुमारी ने 2 जनवरी 2023 को मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के.झा के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज कराया था।

पीड़िता के पति अविनाश कुमार अक्टूबर 2008 से एल.आई.सी. के मोतिहारी शाखा के एजेंट थे, जिनकी मृत्यु 12 दिसंबर 2016 को हो गई। मृत्यु के बाद से ही पीड़िता बीमा क्लेम की राशि पाने हेतु एल.आई.सी. के कार्यालयों का चक्कर लगाते – लगाते परेशान थी, लेकिन उसे एल.आई.सी. द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा था। थक-हारकर पीड़िता ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दर्ज कराया, जिसमें एल.आई.सी. के तीन अधिकारियों को विरोधी पक्षकार बनाया गया था। सुनवाई करीब एक साल चली, जिसमें आयोग द्वारा दोनों पक्षो को सुनने के बाद एल.आई.सी. को यह आदेश दिया कि वह पीड़िता रेखा कुमारी को बीमा क्लेम की राशि का अविलम्ब भुगतान करें।

एल.आई.सी. ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपनी गलती स्वीकार की और आयोग से अपनी भूल के लिए माफ़ी माँगते हुए बीमा क्लेम की राशि कुल 5 लाख रूपये का भुगतान पीड़िता को कर दिया। मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने कहा कि यह जीत न सिर्फ एक व्यक्ति की जीत हैं बल्कि यह न्याय और उपभोक्ता विधि की जीत हैं। यह हर उस उपभोक्ता की जीत हैं, जो बीमा कंपनियों की मनमानी से परेशान हो चुका हैं। यह जीत भविष्य में ऐसे अनगिनत मामलों के लिए न्याय की राह प्रशस्त करेगी।

3 thoughts on “जिला उपभोक्ता आयोग की सख़्ती के बाद एल.आई.सी. ने किया 5 लाख रूपये का भुगतान”
  1. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

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