मुजफ्फरपुर -जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के खेमाई पट्टी गाँव निवासी प्रमोद कुमार सिंह की 72 वर्षीय माँ बनारसी देवी की मृत्यु विगत 20 जनवरी को शॉर्ट सर्किट के कारण घर में लगी आग से जलने के कारण हो गयी थी। इस संबंध में पीड़ित के द्वारा मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से आयोग में याचिका दायर की गयी थी। अब बिहार मानवाधिकार आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए एनबीपीडीसीएल के एम.डी. को नोटिस जारी किया है और सात सितंबर तक जवाब माँगा है।

पीड़ित प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि लंबे समय से उनके मोहल्ले की बिजली में भयानक शॉर्ट सर्किट हो रहा था, जिसकी सूचना उनके द्वारा स्थानीय लाइनमैन और कनीय विद्युत अभियंता मीनापुर को लगातार दी गई, लेकिन उनका रवैया हमेशा इस संबंध में लापरवाह रहा। अंततः विगत 20 जनवरी को आधी रात प्रमोद कुमार सिंह के घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसमें उनकी 72 वर्षीय माँ बनारसी देवी जिंदा जल गई। साथ ही इस हादसे में उनकी छह बकरियाँ समेत करीब 3 लाख रुपये के गहना-जेवर, 1 लाख रुपये नगद और पूरा घर जल कर नष्ट हो गया। पीड़ित के अनुसार इतने बड़े हादसे के लिए स्थानीय लाइनमैन व कनीय विद्युत अभियंता मीनापुर पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

आयोग में मामले की पैरवी कर रहे मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने कहा कि यह मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा अतिगंभीर श्रेणी का मामला है। अगर विद्युत विभाग सजग रहता तो इतना बड़ा हादसा न होता और पीड़ित की माँ आज जिंदा होती।

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