बिहार में नये नगर निकायों के गठन, पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण के बाद करीब 300 पंचायतों का अब नगर पंचायत या नगर परिषद में विलय हो गया है, जिस कारण अब यहां पर मुखिया और सरपंच सहित 6 पदों के लिए चुनाव नहीं होगा. बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी कर दी गई है.

जानकारी के अनुसार नगर निकायों के गठन और उत्क्रमण में करीब 300 पंचायतों का अस्तित्व खत्म हो गया है. जहां इस साल पंचायत का चुनाव नहीं होगा. हालांकि इन जगहों पर पंचायत चुनाव के बाद होने वाले नगर निकाय के चुनाव कराए जाएंंगे. वहीं बीते दिनों इन इलाकों में पड़ने वाले बूथ को हटाने को लेकर भी चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया था.

बताते चलें कि चुनाव आयोग (Election Commission) ने आदर्श आचार संहिता से संबंधित पत्र जारी कर दिया है. जिसमें आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने की अवधि, अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश, सरकारी विभागों एवं कर्मियों के लिए वैधानिक उपबंध, निर्वाचन अपराध एवं भ्रष्ट आचरण सहित अनेक प्रकार के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं.

इस बार के होने वाले पंचायत चुनाव में पंचायत निर्वाचन में पदों एवं प्रत्याशियों की संख्या अधिक रहने एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए वाहनों के परिचालन पर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावकारी नियंत्रण रखने की आवश्यकता को देखते हुए यांत्रिक वाहन का उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी.

बता दें कि नीतीश कैबिनेट द्वारा इसी साल 117 नगर निकाय के गठन को मंजूरी दी गई थी. वहीं कइयों के विस्तार से करीब 300 पंचायतों का अस्तित्व खत्म हो गया है. वहीं अब बिहार में पंचायत चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद इन पंचायतों के मुखिया और सरपंच को नई जमीन तलाशनी होगी.

इनपुट : प्रभात खबर

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