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अब तक बिना नम्बर प्लेट के दौड़ रही गाड़ियों पे परिवहन मंत्रलाय ने सख्त कदम उठाते हुए आदेश दिया है की बिना निबंधन एवं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियां शोरूम से बाहर निकली तो वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी. वाहन की डिलीवरी के समय ही हाई सिक्योरिटी नबर प्लेट सहित वाहन की सप्लाई खरीदार को की जाए. पकड़े जाने पर डीलर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही यह अपील भी की गई है कि लोग बिना नंबर प्लेट के गाड़ी की डिलीवरी नहीं लें।

शो रुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन हुए एवं बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट की गाड़ियां नहीं निकले : परिवहन सचिव

बिना नंबर की गाड़ी शो रुम से निकलने पर संबंधित कंपनी के डीलर का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी हो सकती है कार्रवाई।

वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने की जवाबदेही संबंधित कंपनी एवं डीलर की।

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कार्रवाई के लिए सभी डीटीओ और एमवीआई को दिया निर्देश।

बिना एचएसआरपी लगाए वाहन शो रुम से बाहर निकलने पर डीटीओ और एमवीआई पर भी तय की जाएगी जवाबदेही।

बिना नम्बर प्लेट के चलने वाले वाहन को किया जाएगा जब्त।

चलाया जाएगा विशेष अभियान।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य।

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 13 अगस्त को सभी वाहन कंपनियों के साथ इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी रखी जाएगी, जिसमें डिफॉल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी जाएगी। यदि सुधार नहीं होता है तो उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी।

मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगेगा। वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।

इसे लेकर आज जिला परिवहन कार्यालय द्वारा सघन जांच अभियान शुरू किया गया। इस क्रम में 05 वाहन सीज किये गए वहीं 23 वाहनों से 72500 रुपया जुर्माने के रूप में वसूला गया।

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