सावन के अंतिम सोमवार यानी 16 अगस्त के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के मामले में दरभंगा में तीन शिव मंदिर संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.मंदिर संचालकों और एक पुजारी के खिलाफ IPC की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 269 (गैरकानूनी या लापरवाही से कोई कार्य करना), 271 (संगरोध नियम की अवज्ञा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसके अलावा महामारी रोग अधिनियम की धारा 3 और लाउडस्पीकर नियंत्रण अधिनियम की धारा 9 के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं.
इससे पहले, एसएसपी (प्रभारी) और मौजूदा एसपी सिटी अशोक प्रसाद ने सभी एसएचओ को निर्देश जारी किए थे कि वे सरकारी आदेशों के अनुसार 25 अगस्त तक प्रभावी रूप से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले मंदिरों पर नजर रखने के लिए अपने संबंधित पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में गश्त करें.
तीन मंदिरों में मिली भीड़
लहेरियासराय में, केएम टैंक शिव मंदिर और नीम चौक में भगवान शिव मंदिर 16 अगस्त को कम से कम 30-35 लोगों की भीड़ के साथ खुला मिला. केएम टैंक के मंदिर प्रशासक-सह-पुजारी बाबा भारती और नीम चौक मंदिर के प्रशासक सुरेश महतो के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इसी तरह राजकुमार गंज स्थित प्रधान पोखर शिव मंदिर के प्रशासक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.
25 अगस्त तक हर तरह के कार्यक्रम पर रोक
इस बीच, मुहर्रम और अन्य आगामी त्योहारों के संबंध में सरकारी अधिकारियों की एक वर्चुअल मीटिंग को संबोधित करते हुए, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, चैतन्य प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि विभाग द्वारा 4 अगस्त को जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों पर 25 अगस्त तक रोक रहेगी.
Input: tv9