हिरासत मे लिए गए रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट ने 18 नवंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गोस्वामी कल यानी गुरुवार को जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे. इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट में कल अर्णब गोस्वामी की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए रायगढ़ पुलिस की 2018 की एफआईआर को रद्द करने की मांग की है. हालांकि पुलिस ने अर्नब की पुलिस कस्टडी भी मांगी थी, जिसे देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. अर्नब को अलीबाग पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में किया गया है !

वही अर्नब पे एक और मामला आज एनएम जोशी मार्ग थाने में दर्ज किया गया है. जिसमे मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी, उनकी पत्नी, बेटे और अन्य पर पुलिस अधिकारी पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया है. गोस्वामी को गिरफ्तार करने लोअर परेल इलाके में स्थित उनके घर गई टीम में शामिल एक महिला अधिकारी की शिकायत पे ये मामला दर्ज किया गया है जिसमे भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला करना), 504 (शांति भंग करने के लिए उकसाने के वास्ते जानबूझकर अपमान करना) और 506 (धमकी देना) एवं सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पुहंचाने से संबंधित अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

27 thoughts on “अर्नब गोस्वामी को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मे भेजा, पत्नी और बेटे पे भी मामला दर्ज”
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