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नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन से स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का प्रस्ताव मांगा है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( नगर पालिका) सह डीएम को इस संबंध में पत्र लिखकर बताया है कि प्रत्येक निकाय के लिए अलग अलग मतणना केंद्र स्थापित किया जायेगा. यदि कोई मतगणना केंद्र किसी नगर पालिका के लिए तय किया गया है तो उस चरण में होने वाले किसी अन्य नगर पालिका की मतणना उसपर नहीं होगी.

इसके लिए बड़े परिसर को चिह्नित किया जायेगा. पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद के मतगणना के लिए अलग अलग हॉल तय किया जायेगा. तीनों पद के लिए रंग के अनुरूप कलर स्टीकर अंतर रखी जाये. 11 चक्र में मतगणना पूरा किया ज किया जा सकता है. इसी तरह मैन पावर लगाया जाएगा.सभी नगर पालिकाओं की मतगणना जिला स्तर पर होगी.वहीं इवीएम रखने के लिए स्ट्रांग रूम का प्रस्ताव देने को कहा गया है. वहीं सील इवीएम के लिए भी जगह की रिपोर्ट देने की बात कही है.

चुनाव कार्यालय खोलने के लिए लेनी होगी अनुमति

नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रचार – प्रसार के गाइड लाइन जारी किया गया है. प्रचार कार्यालय सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों या किसी तरह के शैक्षणिक संस्थान में कार्यालय नहीं खुलेगा. इसके साथ ही कार्यालय खोलने के लिए जिला निर्चावन पदाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी. व्यय उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा.

तीन लेवल पर बनेगा कम्युनिकेशन प्लान

चुनाव के दौरान सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तीन स्तर पर कम्यूनिकेशन प्लान होगा. जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होगी. बूथ के आस – पास रहने वाले लोगों का मोबाइल नंबर की सूची होगी. ताकि उनसे फीडबैक लिया जा सके.

कतार में लगे सभी वोटर को मौका

मतदान के दिन कतार में तय समय तक लग जाने वाले वोटर को हर हाल में वोट गिराने का मौका दिया जाएगा. जो अधिकारी व कर्मी इसका उल्लंघन करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी.

इनपुट : प्रभात खबर

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