मुजफ्फरपुर। शहरी क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाने पर नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने रोक लगा दी है। पाइप लाइन बिछा रही एजेंसियों द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के गाइड लाइन का पालन नहीं किए जाने पर नगर आयुक्त ने यह रोक लगाई है। विभाग के गाइड लाइन के अनुसार, पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़क काटने से पूर्व एजेंसी को बैंक गारंटी के रूप में निगम को निर्धारित शुल्क जमा करना होता है, लेकिन एजेंसियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

नगर आयुक्त ने बीते माह एजेंसी को पत्र लिखकर निर्धारित शुल्क जमा करने का निर्देश दिया था। साथ ही यह भी चेतावनी दी थी कि यदि उनके द्वारा शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो काम बंद करा दिया जाएगा। नगर आयुक्त की चेतावनी की अनदेखी कर एजेंसी अपना काम करती रही। इसे देखते हुए नगर आयुक्त को काम बंद करने का आदेश जारी करना पड़ा है। बताते चलें कि शहरी क्षेत्र में लोगों के घरों तक गैस पहुंचाने के लिए सड़क किनारे पाइप बिछाई जा रही है। शहरी क्षेत्र में यह काम दस एजेंसियों को दिया गया है। प्रत्येक एजेंसी को पांच-पांच वार्ड की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

जमीन की जिओ टैगिंग करने पर ही पास होगा नक्शा निगम से पास फर्जी नक्शा पकड़े जाने के बाद नगर निगम ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। हर तरह से संतुष्ट होने के बाद ही नगर निगम अब किसी जमीन पर मकान का नक्शा पास करेगा। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने गुरुवार को आदेश जारी कर मकान का नक्शा पास करने लिए जिस जमीन पर जमीन पर मकान बननी है उसकी जियो टैगिंग तस्वीर अनिवार्य कर दिया है। दो दिन पूर्व नगर निगम से पास फर्जी नक्शा पकड़ा गया था, जिसमें नगर आयुक्त के साथ-साथ प्रधान सहायक का हस्ताक्षर फर्जी निकला था।

इनपुट : जागरण

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