मुजफ्फरपुर, साली के प्रेम में साढू रंजन साह की हत्या करने के दोषी मोतीपुर के पुरानी बाजार के बालेंद्र साह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे आठ हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। मामले के सत्र -विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 सूर्यकांत तिवारी ने उसे यह सजा सुनाई। इस मामले के आरोपित साली सुशीला देवी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कृष्णदेव साह ने कोर्ट के समक्ष आठ गवाहों को पेश किया। उन्होंने मामले की सूचक व मृतक की मां को बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत लाभ देने कोर्ट ने अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजा है।



यह है मामला : घटना नौ नवंबर 2018 की है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर रूदल गांव की चंदा देवी ने 12 नवंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बालेंद्र साह, उसकी पत्नी रिंकू देवी, बहू सुशीला देवी, सुशीला देवी की मां, उसके पिता असगर साह व ममेरे भाई पारू थाना क्षेत्र के मोहज्जमा गांव के विकास कुमार को आरोपित बनाया था। उसका पुत्र रंजन साह गांव में ही किराना दुकान चलाता था।

नौ नवंबर 2018 को ससुराल पारू थाना के जाफरपुर गया था। वहां से वापस नहीं आया। इससे पूर्व 14 जून 2018 को रंजन ने मोतीपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बालेंद्र सहित अन्य पर मारपीट का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद बालेंंद्र व सुशीला देवी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। गिरफ्तारी के बाद बालेंद्र ने पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति बयान में बताया था कि झाड़-फूंक के बहाने पत्नी के बुलावे पर रंजन उसके साथ ससुराल के लिए चला था। रास्ते में देवरिया से पांच किलोमीटर आगे ममेरे साला विकास के साथ मिलकर उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी व शव को पुलिया के नीचे छिपा दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिया के नीचे शव मिला था।

इनपुट : जागरण

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