मुजफ्फरपुर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए 2014 में रेल रोको आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के निकट ट्रैक जाम कर ट्रेन रोकने के आरोप के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित कई माननीय शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम विकास मिश्रा के विशेष कोर्ट (एमपी एमएलए) में पेश हुए ।
पेश होने वालों में राज्य के मंत्री रामसूरत राय, वैशाली सांसद वीणा देवी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह, अंजू रानी, देवांशु किशोर, कमलेश्वर प्रसाद, उर्फ केपी पप्पू, आशीष साहू, विनोद कुमार कुशवाहा, देवीलाल, शशि कुमार सिंह, रितेंद्र कुमार शर्मा उर्फ रितेंद्र प्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार पुष्पम, धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह, मनीष कुमार उर्फ मनीष कुमार अविनाश, सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार सिन्हा , रघुनंदन प्रसाद सिंह, मदन चौधरी, रामबाबू राय, गीता देवी व वंदना शामिल हैं । इन सभी के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
ये सभी रेलवे कोर्ट सोनपुर से पहले से जमानत पर थे। वहां से यह मामला मुजफ्फरपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम विकास मिश्रा के विशेष कोर्ट (एमपी /एमएलए )में स्थानांतरित होकर आया था। सभी आरोपितों की ओर से विशेष कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई । इसमें पहले की जमानत जारी रखने की विशेष कोर्ट से प्रार्थना की गई । इस अर्जी की सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद विशेष कोर्ट ने सभी को उन पर लगाए गए आरोपों का सारांश सुनाया।
सभी ने आरोपों से इन्कार कर दिया और विचारण का सामना करने की इच्छा जताई । इसके बाद कोर्ट ने सभी के विरुद्ध आरोप तय कर दिए। गिरिराज सिंह के अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि पहले की जमानत को विशेष कोर्ट ने जारी रखने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। सभी के विरुद्ध आरोप तय किए गए हैं । अब अभियोजन की ओर से विशेष कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएंगे।
इनपुट : जागरण
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