देश के कई शहरों में कोरोना के मामले बढ़ते ही परिवहन विभाग अब फिर अलर्ट मोड में है। अब बिना मास्क सार्वजनिक यात्रा करने पर कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को बिहार के 38 जिलों में चेकिंग कराई गई है। इसमें बस कंडक्टर, ड्राइवर सहित यात्रियों पर कार्रवाई की गई है। कोविड का नियम तोड़ने में 436 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है।

परिवहन सचिव ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में चालक तथा सवार सभी यात्रियों को मास्क लगाना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित सार्वजनिक वाहन को जब्त करने की कार्रवाई करें। अभियान के दौरान शनिवार को 13 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। परिवहन सचिव ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में लोगों द्वारा शत-प्रतिशत मास्क का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

परिवहन सचिव के आदेश पर हुई चेकिंग

बस-ऑटो में ओवरलोडिंग के साथ कोरोना की गाइडलाइन का नियम तोड़ा जा रहा है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चेहरे पर मास्क लगाने के नियम का पालन कराने का आदेश दिया था। शनिवार को राज्यभर में सार्वजनिक परिवहन (बस-ऑटो) के वाहनों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक, बस ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री सहित लगभग 563 लोगों पर कार्रवाई की गई है। जिलों में यह अभियान जिलाधिकारी की टीम द्वारा चलाया गया।

मनमानी पर रद्द होगी बस की परमिट

परिवहन सचिव का कहना है कि करोना का खतरा कम नहीं हुआ है। ऐसे में हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। कई राज्यों में करोना के केस में पुनः वृद्धि देखी गई है इसीलिए मास्क को लेकर गंभीर होना होगा। सार्वजनिक वाहनों में इसका कड़ाई से पालन कराना होगा। बस और ऑटो में क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर चलने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। मनमानी करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। उनसे जुर्माना वसूला जाएगा एवं परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोडिंग वाहनों का परिचालन किया जाना सड़क सुरक्षा नियम एवं मोटर वाहन अधिनियमों का उल्लंघन है। इसके सड़क दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। संभावित कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक वाहनों में सफर के दौरान फेस मास्क अनिवार्य है।

Input: Dainik Bhaskar

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