_जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर में चल रही है सुनवाई!_

_आयोग में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी!_

_मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा कर रहे हैं मामले की पैरवी!_

मुजफ्फरपुर – जिले के चन्दवारा मोहल्ला निवासी मोहम्मद शमशाद अहमद ने अपने पुत्रों का नामांकन शैक्षणिक संस्थान आकाश बायजूस के मुजफ्फरपुर स्थित शाखा में कराया था। नामांकन के वक्त उनके द्वारा नामांकन शुल्क अदा किया गया तथा उनके बच्चों ने जितने दिनों तक संस्थान में अध्ययन किया, उसका पूरा शुल्क उनके द्वारा अदा किया गया। संस्थान के शैक्षणिक व्यवस्था से परिवादी के दोनों पुत्र असंतुष्ट होकर संस्थान छोड़ने का फैसला किया।

तत्पश्चात परिवादी के द्वारा संस्थान को लिखित सुचना दी गई और उसके बाद उनके बच्चें संस्थान जाना छोड़ दिए। कुछ दिनों के बाद परिवादी को पता चला कि उक्त संस्थान द्वारा उनके दोनों बच्चो के शैक्षणिक शुल्क के मद में दो अलग – अलग लोन कर दिया गया है, जिसकी शिकायत परिवादी के द्वारा संस्थान से की गई, लेकिन परिवादी के मामले का निपटारा संस्थान के द्वारा नहीं किया गया।

तत्पश्चात परिवादी ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा के द्वारा 30 अक्टूबर को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया, जिसपर आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य सुनील कुमार तिवारी एवं श्रीमति अनुसूया के पूर्ण पीठ के द्वारा मामले की सुनवाई की गई और फ़िल्म अभिनेता शाहरुख़ खान, फुटबॉलर लियोनेल मेसी व संस्थान के प्रबंध निदेशक समेत कुल सात विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया तथा सभी विरोधी पक्षकारों को 12 जनवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया।

अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी एवं फर्जी विज्ञापन से सम्बंधित है, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून के विरुद्ध है। चुंकि फ़िल्म अभिनेता शाहरुख़ खान एवं फुटबॉलर लियोनेल मेसी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए इनको भी विरोधी पक्षकार बनाया गया हैं। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अगर इनलोगों की उपस्थिति नहीं होती है, तो आयोग इन सबों के विरुद्ध अगली कार्रवाई करेगी।

17 thoughts on “फ़िल्म अभिनेता शाहरुख़ खान व फुटबॉलर लियोनेल मेसी को जारी किया गया नोटिस!”

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