सरकार के निर्देश के आलोक में मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार ने दुकानों के खोलने के दिन और समय तय करते हुए आदेश जारी किया. यह आदेश दो जून से लेकर आठ जून तक लागू रहेगा. इसके लिए दुकानों को दो श्रेणियों में बांटा गया है. सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को कपड़ा की दुकानें खुलेंगी, जबकि इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और जूता-चप्पल की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलेंगी. यानी सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक अलटरनेट डे में दुकान खोलने की इजाजत दी गयी है. रविवार को आवश्यक सेवा को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी. वहीं, आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें सुबह 6 से दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी.

अलटरनेट डे में दुकान खोलने की इजाजत

शुक्रवार को कपड़ा की दुकानें खुलेंगी, जबकि इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और जूता-चप्पल की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलेंगी. यानी सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक अलटरनेट डे में दुकान खोलने की इजाजत दी गयी है. रविवार को आवश्यक सेवा को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी. वहीं, आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें सुबह 6 से दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी.

आठ जून तक जिले में धारा 144 लागू

लॉकडाउन की अवधि को तीसरी बार बढ़ाये जाने के बाद अब आठ जून तक जिले में धारा 144 लागू रहेगा. इस संबंध में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सोमवार को आदेश जारी किया. जिले में रविवार को आवश्यक सेवा को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी. सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम और पार्क आठ जून तक पूरी तरह बंद रहेंगे.

सुबह 6 से दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें

आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें सुबह 6 से दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी. धारा 144 के तहत सार्वजनिक जगहों पर आयोजन पर रोक है. कहीं भीड़ इकट्ठा नहीं होगी. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारियों को इसके अनुपालन कराने के निर्देश दिये गये हैं.

सभी धार्मिक स्थल व शिक्षण संस्थान बंद

जारी आदेश के मुताबिक, जिले में सभी धार्मिक स्थल भी आम लोगों के लिए बंद रहेंगे. सभी स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और परीक्षाओं का भी आयोजन नहीं होगा. दुकानों व प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी होगा. जो दुकान आदेश का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जिम्मेवारी नगर आयुक्त को दी गयी है. हालांकि इस दौरान ठेला पर सब्जी बेचने और निर्माण कार्य पर रोक नहीं है. रेस्टूरेंट और खाने की दुकानों का संचालन केवल होम टेक अवे के लिए सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक होगा.

सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलने वाले दुकान

कपड़ा, रेडीमेड, पुस्तक, स्पोर्टस, ऑटोमोबाइल्स, सैलून, टायर टयूब, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुलेंगी.

मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को

इलेक्ट्रॉनिक्स गुडस, पंखा, कुलर, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैट्री, सोना-चांदी, बर्तन, ड्राइक्लीनर्स, जूता-चप्पल, निर्माण सामग्री के भंडारण व बिक्री जैसे सीमेंट, स्टील, बालू गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी, लोहा, पेंट आदि की दुकानें.

सातों दिन ये दुकानें खुलेंगी

किराना, फल, सब्जी, मांस, मछली, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र, दूध, पीडीएस.

ये रहेंगे खुले

सरकारी और निजी दवा की दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप, संचार से जुड़े प्रतिष्ठान आदि.

ध्यान रहे ये बात

-फल, सब्जी, मांस-मछली, किराने की दुकान प्रतिदिन सुबह छह से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी

-रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकानें रहेंगी बंद

-होटल व रेस्टूरेंट से केवल भोजन पैक करा घर ला सकते हैं

-स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान पूरी तरह बंद, परीक्षाएं भी नहीं होंगी

-मनरेगा के कार्य जारी रहेंगे, निर्माण कार्यों पर भी रोक नहीं

इनपुट : प्रभात खबर

106 thoughts on “अनलॉक की तरफ बढ़ा बिहार, जाने मुजफ्फरपुर मे नये नियमो के तहत क्या हुआ बदलाव, किस दिन कौन सी दुकाने खुलेगी…”
  1. Abortion pills online [url=http://cytotec.club/#]Misoprostol 200 mg buy online[/url] Cytotec 200mcg price

  2. ラブドール販売 類似のダッチワイフを保管するための約4つの明示的な戦略ダッチワイフにあなたの並外れた性的ファンタジーを満足させましょうペニスがそのサイズを大きくし、合理的なダッチワイフとの性的共存を改善するのに役立ちます

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *