कटरा प्रखंड के नगवारा पंचायत की कृषि समन्वयक‌ दीपा कुमारी ‌द्वारा कृषि इनपुट अनुदान 2024 के क्रियान्वयन में अनियमितता बरतने तथा अपने पदीय कार्य एवं दायित्व का निष्ठा पूर्वक निर्वहन नहीं करने के कारण निलंबित कर दिया गया है ।

विदित हो कि प्रमोद कुमार वार्ड सदस्य तथा ग्राम पंचायत नगवारा के वार्ड संख्या 12,14 एवं 15 से प्राप्त परिवाद में फसल क्षति अनुदान के क्रियान्वयन में अनियमितता की शिकायत अपर समाहर्ता आपदा से की गई। परिवाद में निहित तथ्यों की जांच करने तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया । तदनुसार जिला कृषि पदाधिकारी ने मामले की जांच हेतु तीन अधिकारियों का संयुक्त जांच दल गठित किया गया जिसमें ‌ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पूर्वी, सहायक निदेशक (रसायन) एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी कटरा शामिल है।

जांच दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि फसल क्षति इनपुट अनुदान 2024 के आवेदन में नगवारा पंचायत के वार्ड सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर एवं मुहर का प्रयोग किया गया है जो प्रथम दृष्टया कृषि इनपुट अनुदान 2024 के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के विपरीत जाकर आवेदन का अग्रसारण किया गया है। इसके लिए नगवारा पंचायत की कृषि समन्वयक को जिम्मेदार मानते हुए ‌योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता बरतने का उल्लेख किया गया है। साथ ही कृषि समन्वयक द्वारा ‌अपने पदीय कार्य एवं दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने ‌तथा उनके कार्य को बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 के नियम के प्रतिकूल बताया है।

जिला कृषि पदाधिकारी ने मामले को गंभीर  मानते हुए नगवारा पंचायत की कृषि समन्वयक दीपा कुमारी को तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में दीपा कुमारी कृषि समन्वयक, पंचायत नगवारा प्रखंड कटरा का मुख्यालय प्रखंड कृषि पदाधिकारी मुशहरी में निर्धारित किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सभी अधिकारी एवं कर्मी पूरी जवाबदेही एवं पारदर्शिता के साथ सरकारी ‌ दिशानिर्देश एवं प्रावधान के अनुरूप कार्य करें। योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता ‌ बरतने वाले अधिकारी एवं कर्मी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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