बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिरकार लॉक डाउन लगाना पड़ा. बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने सरकार से लॉक डाउन को लेकर मंगलवार को जवाब मांगा था. इस जवाब से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है.इससे पहले बिहार सरकार ने 9 अप्रैल को कोरोना के बढ़ते केस के बाद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान के साथ-साथ धार्मिक स्थल बंद करने का आदेश दिया था. मेडिकल को छोड़ कर सभी व्यापारिक संस्थान शाम 7 बजे बंद करने का निर्देश दिया था. उस समय बिहार में प्रतिदिन 2000 नए केस आ रहे थे.

अब जब कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़ कर 16 हो गया और केस बढ़कर 15000 तक आने लगे तब जाकर सरकार की नींद टूटी है और 15 मई तक लॉक डाउन लगाने का फैसला किया है. अगर राज्य सरकार आज लॉकडाउन नहीं लगाती तो पटना हाई कोर्ट जरूर कुछ निर्णय लेता. ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सरकार ने कोर्ट के दबाव में लॉकडाउन का फैसला लिया है.

जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा

1. राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे. जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार , डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को छूट मिलेगी.

2. अस्पताल, जांच लैब औऱ दवा दुकानें खुली रहेंगी.

3. सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. बैंकिग, बीमा, ATM, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी.

4. किराना यानी खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी.

5. सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा. आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें वाजिब कारण का सबूत अपने पास रखना होगा.

6. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.

7. हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसमें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे.

8. एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये.

9. आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी.

10. जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी.

11. अंतर्राज्यीय मार्ग से जा रहे निजी वाहनों पर रोक नहीं होगी.

12. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

13. 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी.

14. रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानें बंद रहेंगी. सिर्फ होम डिलेवरी के लिए ही खाने-पीने की दुकानों को खोला जा सकता है.

15. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे.

16. सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा.

17. शादी-ब्याह होगा लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा. शादी ब्याह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी. किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पायेंगे.

18. अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पायेंगे.

19. सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे.

इनपुट : आज तक

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