मुजफ्फरपुर, बिहार मे बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र पुराने प्रतिबंध जारी रहेंगे। राज्य में नाइट कर्फ्यू 6 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। दुकानें रात आठ बजे तक ही खुल सकेंगी। शादी में पहले की तरह 50 लोगों को ही इजाजत दी गई है। बिहार में अभी तक जारी कोरोना गाइडलाइन को विस्तार करके 6 फरवरी तक कर दिया गया है। आज गुरुवार को सभी जिलों से फीडबैक लेने के बाद आपदा प्रबंधन समूह (CMG) ने यह फैसला लिया है। कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालांकि कोई रियायत भी नहीं दी गई है। इससे पहले बुधवार को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में CMG की बैठक की गई थी।
कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
— Nitish Kumar (@NitishKumar) January 20, 2022
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। सीएम नीतीश ने सभी लोगों से अनुरोध किया कि सभी लोग विशेष सावधानी बरतें और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। इससे पहले छह जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए पाबंदियां लागू की गई थीं।
अभी जारी पाबंदियां
1. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
2. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।
3. क्लास 9, 10, 11 व 12 एवं सभी कालेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। साथ ही आननलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. क्लास आठ तक की सभी क्लास आनलाइन ही चलेंगी।
5. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगी।
6. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
8. सिनेमा हाल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे।
9. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
11. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
12. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
2 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन
प्रदेश में कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन चल रही है, उसकी मियाद कल 21 जनवरी को पूरी हो जाएगी। उसके बाद शनिवार 22 जनवरी से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत घातक नहीं है और लगातार कोरोना के संक्रमण में कमी भी आ रही है।