मुजफ्फरपुर, Lockdown in Bihar Today News 2021: जिले में अब दुकानें और सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय एक घंटा अधिक समय तक खुलेंगे। दुकानें सुबह छह से शाम छह बजे तक खुलेंगी। पहले ये समय सीमा शाम पांच बजे तक थी। वहीं कर्मचारियों की 50 फीसद उपस्थिति के साथ कार्यालय सुबह दस से शाम पांच बजे तक खोले जा सकेंगे। पहले शाम चार बजे तक ही कार्यालय खोले जाने थे। राज्य सरकार के आदेश के आलोक में डीएम प्रणव कुमार ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 16 से 22 जून तक प्रभावी रहेगा। किराना, दूध, अंडा, मीट, मछली, मेडिकल समेत आवश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें एक दिन के अंतराल पर पूर्व की ही तरह खुलेंगी।

रविवार को एक दिन के अंतराल पर खुलने वाली दुकानें बंद रहेंगी। रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कफ्र्यू लागू रहेगी। समारोहों पर रोक रहेगी। शादी व श्राद्ध समारोह में पूर्व की तरह 20 लोगों की अधिसंख्या ही तय की गई है। इससे पहले मंगलवार की दोपहर में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने ट्विट (Nitish Kumar Tweet) कर बिहार अनलॉक 2.0 (Bihar Unlock 2.0) के बारे में जानकारी दी। इसके बाद गृह विभाग की ओर से इस आशय के गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए।

किस दिन खुलेंगी कौन सी दुकानें

श्रेणी एक की दुकानें : सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार

– कपड़ा एवं रेडिमेड वस्त्र की दुकानें।

– पुस्तक, स्पोट््र्स, सैलून, ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट््यूब्स, लुब्रिकेंट, ऑटोमोबाइल पाट््र्स की दुकानें।

श्रेणी दो की दुकानें : मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार

– इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री की बिक्री एवं मरम्मत।

– सोना-चांदी, बर्तन, ड्राईक्लीनर्स, जूता एवं चप्पल।

– निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान। इसमें सीमेंट, छड़, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनेटरी फिङ्क्षटग, लोहा, पेंट, शंटङ्क्षरग सामग्री।

– जिन दुकानों को इन दो श्रेणियों में नहीं रखा गया है वे दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी।

– रविवार को दोनों श्रेणियों एवं अन्य दुकानें बंद रहेंगी।

इनपुट : जागरण

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