पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 10 एजेंडे पर मुहर लगी. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़ा फ़ैसला लिया गया. इसके तहत मुखिया परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे. पंचायत प्रतिनिधियों को वो तमाम अधिकार और सुविधाएं मिलेंगे जो उन्हें पहले मिला करती थीं. 16 जून से ही नये नियम लागू हो जाएंगे.


बता दें कि बिहार में 2016 में गठित पंचायती राज व्‍यवस्‍था और ग्राम कचहरी 15 जून को स्‍वत: भंग हो जाएगी और परामर्शी समिति 16 से काम करने लगेगी. बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि त्रिस्‍तरीय पंचायत राज की जगह परामर्शी समितियां काम करेंगी. सरकार के जारी अध्यादेश के अनुसार अब इसके तहत पंचायत सिस्टम में पदों के भी नए नाम हो गए हैं.

अब बदल जाएंगे पदनाम- बिहार सरकार के अध्यादेश के अनुसार, ग्राम पंचायत- ग्राम परामर्शी समिति, पंचायत समिति- पंचायत परामर्शी समिति और जिला परिषद- जिला परामर्शी समिति बन जाएगी. मुखिया कहे जाएंगे- प्रधान, परामर्शी समिति, ग्राम पंचायत प्रमुख कहे जाएंगे- प्रधान, परामर्श समिति, पंचायत समिति. जिला परिषद अध्यक्ष कहे जाएंगे- प्रधान परामर्शी समिति, जिला परिषद.


बिहार कैबिनेट में 10 एजेंडे पर मुहर, महत्वपूर्ण फैसले

परामर्शी समिति में अध्यक्ष-सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर मुहर


पंचायत के मुखिया होंगे अब पंचायत स्तरीय परामर्शी समिति के अध्यक्ष


जिला परिषद होंगे अध्यक्ष जिला परिषद परामर्श समिति के अध्यक्ष


प्रमुख होंगे पंचायत समिति परामर्शी समिति के अध्यक्ष

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Input : News18

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