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अनलॉक 2 की अवधि 31 जुलाई को पूरी हो रही है। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से अनलॉक-3 की घोषणा कर दी है. नई गाइडलाइन के मुताबिक नाइट कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। 5 अगस्त से जिम खोलने का भी आदेश दिया गया है लेकिन पहले की तरह लोगों को अभी भी मास्क लगाना होगा। अनलॉक-3 में इस बार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं. हालांकि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा.

स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं , सिनेमा हॉल के साथ-साथ बार भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे और राजनीतिक और धार्मिक सभाओं में भाग लेना भी निषिद्ध रहेगा.

वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है. निर्माण गतिविधियां चलेंगी लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क का पालन करना होगा. देश के सभी कंटेनमेंट जोन की निगरानी केंद्र सरकार करेगी. राज्य सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर फैसला लेना है. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के बाहर की कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं. यह गाइडलाइंस सभी जिला कलक्टरों और राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर जारी की जाएगी.

One thought on “केंद्र सरकार के तरफ से जारी किए अनलॉक-3 के दिशानिर्देश, जानें क्‍या खुला रहेगा और क्‍या रहेगा बंद”

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